आगरालीक्स.. आगरा में यातायात पुलिस ने चार घंटे में एक हजार चालान कर दिए, हेलमेट ना पहनने, बाइक और स्कूटी चलाते समय मोबाइल पर बात करने पर चालान किए गए हैं। शहर के प्रमुख चौराहों पर टीम ने 70 से 100 मीटर के क्षेत्र में वाहन खडे करने पर चालान जारी कर दिए। अभी लोगों को पुराने अधिनियम से ही चालान जारी किए जा रहे हैं। मगर, वे चालान का जुर्माना जमा नहीं करते हैं और नए अधिनियम की अधिसूचना जारी हो जाती है तो जुर्माना भी नए नियम के तहत देना होगा, यह दोगुने से भी ज्यादा है और लाइसेंस तीन महीने के लिए निलंबित हो सकता है।
बुधवार शाम छह से रात 10 बजे तक आगरा में यातायात पुलिस ने हरीपर्वत, भगवान टॉकीज, सिकंदरा, वाटरवक्र्स सहित प्रमुख चौराहों पर चेकिंग की, हेलमेट, सीट बेल्ट ना पहनने और मोबाइल पर बात करने पर चालान जारी किए। यातायात पुलिस ने चार घंटे में एक हजार चालान जारी कर दिए।
एक सितंबर से हो चुका है लागू
एक सितंबर से नया मोटर वाहन अधिनियम लागू हो गया है। नए नियम में हेलमेट के बिना गाडी चलाने पर जुर्माना 500 रुपये से बढाकर एक हजार रुपये करते हुए तीन महीने के लिए लाइसेंस निलंबित करने का प्रावधान है।
ड्राइविंग के समय मोबाइल पर बातचीत करने पर 1000 से बढ़ाकर जुर्माना 5000 रुपये कर दिया गया है। ड्राइविंग लाइसेंस में होने पर 500 की वजह 5000 रुपये देने होंगे। बगैर परमिट के ड्राइविंग करने पर 5000 की जगह 10000 रुपये देने होंगे। शराब पीकर गाड़ी चलाने पर 2000 की जगह अब 10 हजार भुगतने होंगे। बाइक को स्टाइलिश बनाने के लिए साइलेंसर लगाने, हैंडल बदलने पर 5000 रुपये का जुर्माना है। रैश ड्राईविंग करने पर 15 हजार का जुर्माना होगा। स्टंट करने पर 10000 रुपये का जुर्माना भुगतना पड़ेगा।