आगरालीक्स …आगरा में आए एससी एसटी एक्ट में गलत मामला दर्ज होता है तो गिरफ्तारी नहीं होगी। यह कहना है प्रदेश के अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग के अध्यक्ष बृजलाल का है, वे शनिवार को आगरा के सर्किट हाउस पहुंचे। उन्होंने यहां जिला प्रशासन व पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक की। साथ ही एक्ट के अंतर्गत दी जाने वाली आर्थिक सहायता की जानकारी दी। प्रदेश के अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग के अध्यक्ष बृजलाल ने बताया कि एक जनवरी 2016 को केंद्र सरकार ने अधिनियम में नये 25 और अपराधों को जोड़ा है। पहले एक्ट में पीड़ित व्यक्ति की रिपोर्ट दर्ज होने के बाद भी उसे आर्थिक सहायता की राशि नहीं मिलती थी, अब आर्थिक सहायता की 25 से 50 फीसद राशि तुरंत भुगतान का प्रावधान है।
ये है न ई व्यवस्था
नई व्यवस्था में जूतों की माला पहनाना, नग्न या अर्धनग्न घूमाना, बलपूर्वक कपड़े उतारवाना, सिर का मुंडन कराना, मूंछे हटाना, चेहरे या शरीर को पोतना, भूमि को सदोष अधिभोग में लेना या उस पर खेती कराना, एससी-एसटी की स्त्री को देवदासी बनाना या समर्पण का दवाब डालना, अति श्रद्धा से माने जाने वाले किसी दिवंगत व्यक्ति का शब्दों या अन्य साधन से अनादर करना, एससी-एसटी की स्त्री का बुरी नियत से पीछा करना, सार्वजनिक स्थानों पर साइकिल, मोटर साइकिल पर सवार होना या जूता आदि वस्त्र पहनना, बारात निकालना, बारात के दौरान घोड़े की सवारी करने पर बाधा उत्पन्न करना आदि शामिल है। इन सब में एक से पांच लाख तक के दंड का प्रावधान है