आगरालीक्स…आगरा में अब सरकारी ठेकों पर इसके बिना नहीं मिलेगी शराब. आबकारी विभाग ने जारी किए निर्देश..
मास्क पहनना किया जा रहा जरूरी
कोरोना महामारी को नियंत्रण करने के लिए शासन प्रशासन की ओर से हर तरह का प्रयास किया जा रहा है. सबसे ज्यादा प्रयास तो मास्क पहनने को लेकर किया जा रहा है. इसके लिए हर रोज लाखों रुपये का चालान भी वसूला जा रहा है. डीएम द्वारा स्वयं बाजारों का निरीक्षण किया जा रहा है और लोगों के साथ—साथ दुकानदारों को भी मास्क पहनने की हिदायत दी जा रही है. मास्क न पहनने वाले दुकानदारों के चालान काटे जा रहे हैं. अब आबकारी विभाग ने भी मास्क को लेकर जरूरी दिशा—निर्देश जारी किए हैं.
बिना मास्क के नहीं मिलेगी शराब
आबकारी विभाग ने जारी अपने निर्देशों में सभी सरकारी ठेकों पर बिना मास्क के शराब लेने आने वालों को लौटालने के निर्देश दिए हैं. विभाग ने सभी ठेकेदारों को निर्देश जारी किए हैं. यानी कि अब बिना मास्क के सरकारी ठेकों पर शराब भी नहीं मिलेगी. शराब के शौकीनों को मास्क पहनकर ही जाना होगा. बता दें कि शाम होते ही शराब की दुकानों पर लोगों की भीड़ लगना शुरू हो जाती है. ऐसे में आबकारी विभाग ने मास्क और सोशल डिस्टेंस का पालन करने के निर्देश दिए हैं.
1000 से 10000 तक का जुर्माना
गौरतलब है कि प्रदेश सरकार ने मास्क न पहनने वालों पर सख्ती बरतने के आदेश दिए हैं. पहली बार मास्क के बिना मिलने पर एक हजार रुपये का चालान करने को कहा गया है तो वहीं दूसरी बार में मिलने पर दस हजार रुपये का चालान के साथ फोटो सार्वजनिक करने के भी आदेश दिए गए हैं.