आगरालीक्स ..आगरा से दिल्ली सहित अन्य शहरों के लिए हवाई यात्रा को झटका, सुप्रीम कोर्ट ने कहा आगरा में हवाई जहाज उतारने की इजाजत नहीं दी जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट न यह फैसला आगरा में सिविल टर्मिनल के लिए दायर याचिका में दिया है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बढ़ते प्रदुषण और ताजमहल को ध्यान में रखते हुए आगरा में और ज्यादा हवाई जहाज उतारने की इजाजत नहीं दी जा सकती है।
आगरा के खेरिया एयरपोर्ट पर सिविल टमिर्नल बनाया जा रहा है। जिससे यहां नेशनल और इंटरनेशनल फ्लाइट उतर सकें। मगर, आगरा में ताजमहल के चलते ताज ट्रिपेजियम जोन में प्रदूषण कारी इकाईयों पर रोक है, इन्हें शुरू करने के लिए टीटीजेएड से अनुमति लेनी होती है। वहां से अनुमति लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार याचिका पर सुनवाई के वक्त एक्टिविस्ट एम सी मेहता ने आज अतिरिक्त टर्मिनल का विरोध करते हुए कहा कि आगरा में जितने ज्यादा हवाई जहाज उतरेंगे उतना ही प्रदुषण बढ़ेगा और ताजमहल को नुकसान पहुंचेगा। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा आगरा में हवाई जहाज उतारने की इजाजत नहीं दी जा सकती है।
मांगी गई रिपोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से आगरा में उतरने वाले हवाई जहाजों की संख्या के संबंध में एक रिपोर्ट भी मांगी है। इस रिपोर्ट को देखने के बाद अनुमति पर कोई फैसला लिया जाएगा।