आगरालीक्स….फतेहपुर सीकरी कांड में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी..अदालत ने सुनाया फैसला.
अदालत में नहीं हुए हाजिर
गुरुवार को आगरा की अदालत ने उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किए हैं. उन्हें ये वारंट अदालत में हाजिर न होने के लिए दिए गए हैं. प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू, पूर्व विधायक प्रदीप माथुर और पूर्व एमएलसी विवेक बंसल की अंतरिम जमानत अवधि सात जनवरी को समाप्त होनी थी इसके लिए उन्हें सात जनवरी को अदालत में हाजिर होना था लेकिन वे हाजिर नहीं हुए. इस पर अदालत ने उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिए हैं. वहीं पूर्व विधायक और पूर्व एमएलसी को 13 जनवरी तक अदालत में हाजिर होने के लिए अंतरिम जमानत बढा दी है.
19 मई को दर्ज हुआ था मुकदमा
गौरतलब है कि लॉकडाउन के समय 19 मई 2020 को उनके खिलाफ फतेहपुर सीकरी थाने में लॉकडाउन उल्लंघन और महामारी अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था. पुलिस ने तीनों नेताओं को 20 मई को अदालत में हाजिर किया. तीनों ने 16 जुलाई तक अंतरिम जमानत ले ली लेकिन कोविड 19 को लेकर हाईकोर्ट गाइडलाइन के चलते अंतरिम जमानत की अवधि लगातार बढाई जाती रही. बाद में तीनों नेताओं की पांच जनवरी तक अंतरिम जमानत थी, उन्हें हाजिर होना था लेकिन पांच जनवरी को उनकी ओर से वकील ने जमानत अवधि बढाने के लिए प्रार्थना पत्र दिया जिस पर अदालत ने 7 जनवरी तक अंतरिम जमानत की अवधि बढा दी थी. लेकिन आज भी वे कोर्ट में हाजिर नहीं हुए, जिसके बाद कोर्ट ने अजय कुमार लल्लू के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है.