आगरालीक्स ..(Agra News 27th October ).आगरा में कोरोना की दूसरी लहर में मौत की मॉकड्रिल के मामले में श्री पारस हॉस्पिटल के डॉ. अरिंजय जैन को मिली जमानत, सीसीटीवी और जिस मोबाइल से वीडियो बनाने का आरोप लगा उसकी अभी तक नहीं आई रिपोर्ट। बीमार हैं डॉ अरिंजय जैन.
आगरा में कोरोना की दूसरी लहर में 26 अप्रैल को पांच मिनट के लिए आक्सीजन बंद करने और इससे श्री पारस हॉस्पिटल, भगवान टॉकीज में भर्ती 22 मरीजों के छट जाने का वीडियो सात जून को वायरल हुआ था। कई पीड़ित भी सामने आए, श्री पारस हॉस्पिटल को सील कर दिया गया, उप चिकित्सा अधिकारी की तहरीर पर थाना न्यू आगरा में डॉ. अरिंजय जैन के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। मुकदमे में धारा 188, 505, आपदा अधिनियम की धरा 55, 54 और महामारी अधिनियम की धारा तीन के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। इस मामले में 19 जून को डॉ. अरिंजय जैन को थाने से ही जमानत मिल गई थी।

मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट और डॉ. अरिंजय जैन बीमार, मिली जमानत
इस मामले में पुलिस ने पिछले दिनों कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया था। सीजेएम के कोर्ट ने आरोप पत्र पर संज्ञान लेते हुए आरोपी को मुकदमे के विचारण के लिए कोर्ट में तलब किया था। डॉ. अरिंजय जैन ने वरिष्ठ अधिवक्ता केके शर्मा और सुब्रत मेहरा के माध्यम से कोर्ट में कथन किया कि उन्होंने कोई अपराध नहीं किया है। आक्सीजन माकड्रिल से 22 लोगों की हत्या का आरोप आधारहीन है। मेडिकल बोर्ड की जांच रिपोर्ट पेश की, आरोपी ने खुद को बीमार भी बताया, सीजेएम ने आरोपी को 20 20 हजार के दो जमानती और इसी राशि का व्यक्तिगत बंधपत्र पर रिहाई के आदेश दिए हैं।