आगरालीक्स..आगरा की संस्था की लाकडाउन की जबरन फीस वसूली, फीस जमा ना करने पर आनलाइन क्लास में शामिल ना करने के मामले में हाईकोर्ट में याचिका स्वीकार कर ली है। इस मामले में तीन नवंबर को सुनवाई होगी।
आगरा की प्रोग्रेसिव आगरा पेरेंट्स एसोसिएशन (पापा) ने लाकडाउन में फीस वसूली के लिए दबाव बनाने, फीस जमा न करने पर आनलाइन क्लास में शामिल ना करने। स्कूल से फीस जमा ना करने वालों छात्रों का नाम काटने के साथ ही प्रदेश में मॉडल फीस रेग्यूलेशन एक्ट लागू करने के मामले में पापा संस्था ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में 20 अक्टूबर को जनहित याचिका दायर की। गुरुवार को सुनवाई करते हुए पापा संस्था की पीआइएल नंबर 1196/2020 जनहित में स्वीकृत करते हुए कोर्ट ने कहा है कि स्कूलों के साथ अभिभावकों के व्यक्तिगत मामलों की सुनवाई भी की जाएगी।
3 नवंबर को होगी सुनवाई
इस मामले की सुनवाई हाईकोर्ट न्यायधीश गोविंद माथुर और सौरभ श्याम की डबल बैंच करेगी, इस मामले में तीन नवंबर को सुनवाई होगी। अभिभावक अपनी समस्याएं पापा संस्था के हेल्प लाइन नंबर 9557300600 पर दर्ज करा सकते हैं।