आगरालीक्स ..आगरा में सरकारी कार्यालयों में पालिथीन पर पाबंदी, हर रोज पालिथीन को लेकर की गई कार्रवाई की समीक्षा होगी, होटल रेस्टोरेंट नर्सिग होम, मैरिज होम सहित अन्य संस्थानों को नोटिस जारी किया है। पॉलीथिन और थर्माकोल से बनी वस्तुओं का प्रयोग न करने की चेतावनी दी गई है।
पालिथीन बनाने वाले यूनिटों पर होगी कार्रवाई
कमिश्नर अनिल कुमार ने कहा कि प्लास्टिक-पालिथीन पर प्रतिबंध लगाने हेतु सेक्शन 144 के तरह सख्त से सख्त कार्यवाही की जाए। प्लास्टिक पालिथीन बनाने वाली इकाईयों, जहां से आगरा मण्डल में प्लास्टिक पालिथीन की आपूर्ति हो रही है, उनका पता लगाकर भी कार्यवाही की जाए। उन्होंने कहा कि मैरिज होम व रेस्टोरेन्ट आदि की जांच कर प्रतिबंधित पालिथीन पाए जाने पर सख्त कार्यवाही की जाए। थोक विक्रेताओं के यहां पालिथीन पाये जाने पर वाणिज्य कर विभाग उनके लाइसेंस निरस्त करने की कार्यवाही करें।