आगरालीक्स …आगरा, अलीगढ़, मथुरा, फिरोजाबाद सहित प्रदेश में निजी स्कूलों को फीस बढ़ाने की अनुमति दे दी गई है। मगर, अभिभावक फीस वृद्धि से संतुष्ट नहीं है तो शिकायत कर सकते हैं। शुल्क वृद्धि भी मनमानी नहीं होगी, इसके लिए भी नियम बनाए गए हैं।

कोरोना काल में प्राइवेट स्कूलों की फीस बढ़ाने पर रोक लगा दी गई थी। इसे लेकर निजी स्कूल संचालकों ने कोर्ट में याचिका दायर की थी। इस मामले में अपर मुख्य सचिव आराधना शुक्ला की ओर से जारी आदेश के अनुसार, निजी स्कूल सत्र 2022 23 की नियमानुसार फीस बढ़ा सकते हैं।
इस तरह बढ़ा सकेंगे फीस
आदेश में कहा गया है कि साल 2019 20 की शुल्क संरचना के आधार पर भी निजी स्कूल संचालक फीस बढ़ा सकते हैं। इसमें शर्त है कि वार्षिक शुल्क वृद्धि की गणना नवीनतम उपभोक्ता सूचकांक के आधार पर तो की जाए लेकिन उसके साथ पांच प्रतिशत की जो शुल्क बढ़ोत्तरी होनी चाहिए वह वर्ष 2019 20 में लिए गए वार्षिक शफलक के पांच प्रतिशत से अधिक न हो।
अभिभावक कर सकेंगे शिकायत
यह भी आदेश जारी किया गया है कि छात्र या अभिभावक बढ़ाई गई फीस से संतुष्ट नहीं है तो वह जिला शुल्क नियामक समिति के समक्ष शिकायत कर सकते हैं। इससे भी संतुष्ट नहीं होते हैं तो मंडलीय स्ववित्त पोषित स्वतंत्र विद्यालय अपीलीय प्राधिकरण के सामने अपील कर सकते हैं।