आगरालीक्स… आगरा में होटलों में युवतियां सप्लाई करने के आरोप में पकडी गई रोशनी और राहुल मिश्रा को पुलिस द्वारा ठोस साक्ष्य प्रस्तुत ना करने पर जमानत मिल गई। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, पुलिस ने रोशनी नागवानी और राहुल मिश्रा को अरेस्ट कर जेल भेज दिया था, पुलिस ने रिमांड पर भी लिया लेकिन कोई ठोस साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर सकी। ऐसे में आरोपितों द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र को कोर्ट ने सशर्त मंजूर करने के आदेश दे दिए हैं।
मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, कोर्ट में जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर आरोपित की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता विजय आहूजाख् वीमू आहूजा व साजिद अहमद ने तर्क दिए कि पुलिस ने गुडवर्क दिखाने के लिए रोशनी और राहुल को झूठा फंसाया है। पुलिस द्वारा देह व्यापार अधिनियम की धारा 152 के प्राविधान का अनुपालन नहीं किया गया, कोई स्वतंत्र साक्षी भी पुलिस ने नहीं दर्शाया, कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद आरोपितों को सशर्त जमानत मंजूर कर एक एक लाख की दो जमानत व मुचलका दाखिक करने पर रिहाई के आदेश दे दिए।
पुलिस की फर्द
इस मामले में वादी सीओ सदर प्रभात कुमार ने सूचना के आधार पर मय अधीनस्थ के साथ पफतेहाबाद शमसाबाद रोड के मध्य 100 फुटा रोड के पास लाल आई 20 में वेश्याव्रत्ति होने पर उसे घेर लिया। ग्राउंड में खडी कार हिल रही थी, गाडी पर काले रंग की मैट लगी थी, एक आदमी उन्हें देखकर गाडी का गेट खोल पेंट बांधता हुआ भाग गया। पुलिस टीम ने गाडी के बाहर खडे व्यक्ति एववं गाडी से महिला को हिरासत में ले लिया। पूछताछ में महिला ने अपना नाम रोशनी नागवानी निवासी मारुति सिटी कॉलोनी ताजगंज बताया, उसके कब्जे से एक पर्स, तीन मोबाइल, दोआधार कार्ड, वोटर कार्ड, एटीएम सहित अन्य आपत्तिजनक वस्तुएं बरामद हुईं, व्यक्ति ने अपना नाम राहुल मिश्रा निवासी क्रष्णपुरी बताया। उसके पास से भी दो मोबाइल, एक आधार कार्ड बरामद हुआ। पूछताछ में आरोपितों ने पुलिस को बताया कि होटलों में कमरा बुक करा देह व्यापार का धंधा करते थे, वह ग्राहकों को दिल्ली, मुंबई चंडीगढ के साथ विदेशी रशियन, उजकेबिस्तान सहित विदेशी युवतियों की सप्लाई करते थे। थाना ताजगंज में आरोपितों सहित अन्य के खिलापफ अनैतिक देह व्यापार निवरण अधिनियम के तहत कार्रवाई की थी। पुलिस ने रिमांड पर भी लिया।