Section 144 came into force in Aligarh till July 30
अलीगढ़लीक्स…डीएम अलीगढ़ चंद्र भूषण सिंह के निर्देश पर अपर जिला मजिस्ट्रेट (नगर) राकेश कुमार मालपाणी ने बताया कि 21 जुलाई को ईदज्जुहा (बकरीद) तथा वर्तमान में कोविड 19 एवं अन्य संवेदनशील कारणों से शहर की आपातिक स्थिति है। स्थानीय अभिसूचना एवं अन्य माध्यमों से मुझे ज्ञात हुआ है कि इस अवसर पर कुछ असामाजिक तत्व अलीगढ़ महानगर की शांति व्यवस्था भंग करने की कुचेष्ठा कर सकते हैं, जिससे अलीगढ़ महानगर की शांति एवं कानून व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता।
इसको लेकर अलीगढ महानगर क्षेत्र में धारा 144 दंड प्रक्रिया संहिता लागू की गई है। यह आज से 30 जुलाई तक लागू रहेगी। यदि कोई व्यक्ति इस आदेश का उल्लंघन करता है तो धारा 188 आईपीसी के अंतर्गत तथा अन्य सुसंगत अधिनियम एवं विधिक प्रावधानों के अंतर्गत दंडनीय होगा। यह आदेश संपूर्ण महानगर क्षेत्र में लागू होगा।