आगरालीक्स.. आगरा में धारा 144 लागू कर दी गई है, यह अगले साल पांच फरवरी तक रहेगी, धार्मिक पर्वों बारावफात, क्रिसमस-डे, गणतन्त्र दिवस, महाशिवरात्रि, लोक सेवा आयोग तथा कर्मचारी चयन आयोग सहित विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिगत आम जन-जीवन एवं सार्वजनिक सम्पत्तियों की सुरक्षा व शान्ति व्यवस्था स्थापित रखने हेतु जनपद में आगामी 05 फरवरी 2017 तक दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा-144 लागू रहेगी। इस सम्बन्ध में अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) राजेश कुमार श्रीवास्तव द्वारा जारी आदेश के अनुसार सार्वजनिक स्थानों पर बिना अनुमति के धरना प्रदर्शन, साउण्ड प्रतियोगिता का आयोजन क्षेत्रीय मजिस्ट्रेेट की अनुमति के बिना नहीं हो सकेगा। एमजी रोड़ एवं ताज व्यू होटल से मुगल होटल तक बरातों के जुलूस जनसुविधा के दृष्टिगत नहीं निकाले जा सकेंगे। अपर जिलाधिकारी ने बताया कि उपरोक्त आदेश की किसी धारा या अनुच्छेद का उल्लंघन भारतीय दण्ड विधान की धारा-188 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध होगा।
क्या है धारा-144
सीआरपीसी के तहत आने वाली धारा-144 शांति व्यवस्था कायम करने के लिए लगाई जाती है. इस धारा को लागू करने के लिए जिला मजिस्ट्रेट यानी जिलाधिकारी एक नोटिफिकेशन जारी करता है. और जिस जगह भी यह धारा लगाई जाती है, वहां चार या उससे ज्यादा लोग इकट्ठे नहीं हो सकते हैं. इस धारा को लागू किए जाने के बाद उस स्थान पर हथियारों के लाने ले जाने पर भी रोक लगा दी जाती है.
क्या है सजा का प्रावधान
धारा-144 का उल्लंघन करने वाले या इस धारा का पालन नहीं करने वाले व्यक्ति को पुलिस गिरफ्तार कर सकती है. उस व्यक्ति की गिरफ्तारी धारा-107 या फिर धारा-151 के तहत की जा सकती है. इस धारा का उल्लंघन करने वाले या पालन नहीं करने के आरोपी को एक साल कैद की सजा भी हो सकती है. वैसे यह एक जमानती अपराध है, इसमें जमानत हो जाती है.
Leave a comment