Shri Paras Hospital, Agra licence suspend, FIR lodged against Dr Arinjay Jain in violation of Epidemic act in Police station New Agra #agranews
आगरालीक्स..(Agra News 8th June) आगरा के श्री पारस हॉस्पिटल के डॉ अरिंजय जैन पर कोरोना पॉजिटिव मरीजों की आक्सीजन बंद करने पर मुकदमा, हॉस्पिटल का लाइसेंस सस्पेंड।
आगरा के श्री पारस हॉस्पिटल, भगवान टॉकीज के वायरल हुए वीडियो में 26 अप्रैल को पांच मिनट के लिए आक्सीजन बंद करने की बात कही गई, इसे मॉकड्रिल का नाम दिया गया। इससे 96 मरीजों में से 22 मरीजों के शरीर नीले पड गए, उस दिन 4 मरीजों की रिकॉर्ड में मौत हुई, तीन मरीजों की 27 अप्रैल को मौत हुई। हालांकि दावा किया जा रहा है कि आक्सीजन की कमी से मौत नहीं हुई है।
इन धाराओं में डॉ अरिंजय जैन के खिलाफ मुकदमा
इस मामले में डीएम प्रभु एन सिंह ने बयान जारी करते हुए कहा कि आक्सीजन खत्म नहीं हुई थी, वायरल वीडियो में डॉ अरिंजय जैन ने यह कहकर कि मोदी नगर का प्लांट ड्राई हो गया है भ्रम फैलाया, साथ ही आक्सीजन का मॉकड्रिल करने की बात कही। इस मामले में इस मामले में एसीएमओ डॉ आरके अग्निहोत्री की तहरीर पर थाना न्यू आगरा में डॉ अरिंजय जैन के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। महामारी अधिनियम 1897 के उल्लंघन सहित धारा 188, 505, 52, 54, 3 में मुकदमा दर्ज हुआ है।
हास्पिटल का लाइसेंस निलंबित
इस प्रकरण के बाद श्री पारस हॉस्पिटल का लाइसेंस निलंबित कर दिया है, इस मामले की जांच के लिए डॉक्टरों की टीम गठित की है। डॉ वीरेंद्र भारती और डॉ एसके वर्मन दो दिन में जांच पूरी करेंगे।