Supreme Court canceled the decision of acquittal of 11 convicts of rape of Bilkis Bano and murder of her family members
नईदिल्लीलीक्स… सुप्रीम कोर्ट ने बिलकिस बानो से दुष्कर्म और परिवार के सात लोगों की हत्या के 11 दोषियों की रिहाई का गुजरात सरकार का फ़ैसला रद्द किया।
गुजरात सरकार के पास इसका अधिकार नहीं
सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि गुजरात सरकार के पास सज़ा में छूट देने और कोई फैसला लेने का अधिकार नहीं है।
दो सप्ताह में जेल में हाजिर होने के लिए कहा
जस्टिस बीवी नागरत्ना और उज्जल भुयन ने कहा कि मई 2022 में गुजरात सरकार ने दोषियों की सज़ा में छूट देकर तथ्यों की उपेक्षा की थी. सभी दोषियों को दो हफ़्ते के भीतर जेल प्रशासन के पास हाज़िर होने के लिए कहा गया है।
उल्लेखनीय है कि इन दोषियों को गुजरात सरकार ने 2022 में स्वतंत्रता दिवस पर रिहा कर दिया था। सभी आरोपी आजीवन कारावास की सजा काट रहे थे। गुजरात में 2002 में हुए दंगों में बिलकिस बानो से गैंगरेप और उनके परिवार के सात सदस्यों की हत्या के दोषियों की रिहाई को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी।