नई दिल्लीलीक्स…सुप्रीम कोर्ट ने आज कुरान की आयतों के खिलाफ दाखिल याचिका खारिज की और याचिकाकर्ता पर लगा दिया 50 हजार का जुर्माना. कहा—बकवास है याचिका.
शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन वसीम रिजवी ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की थी, जिसमें उनका कहना था कि कुरान की 26 आयतें ऐसी हैं, जिन्हें पढ़कर छात्रों को मिसगाइड किया जाता है. सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस आरएफ नरीमन के नेतृत्व वाली बैंच ने सोमवार को सुनवाई की. सुनवाई के दौरान याचिका कर्ता के वकील ने कहा कि मुझे इस एसएलपी के बारे में सारे तथ्य पता हैं. इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये एसएलपी नहीं बल्कि रिट है. आप अपनी याचिका को लेकर कितने गंभीर हैं. इस पर वकील ने कहा कि मदरसों में ये आयतें पढ़ाई जाती हैं जिन्हें पढ़ाकर और समझाकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आतंकवादी तैयार किए जाते हैं. इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये निराधार और बकवास याचिका है. कोर्ट ने याचिकाकर्ता पर 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाकर याचिका खारिज कर दी है.