नईदिल्लीलीक्स… सुप्रीम कोर्ट द्वारा बुलडोजर एक्शन पर सुनाए फैसले में गाइड लाइन जारी की गई है, जानिये क्या है खास।
गाइड लाइन के खास बिंदु
1-शो कॉज नोटिस के बिना कोई निर्माण नहीं गिराया जाएगा।
2-रजिस्टर्ड डाक के जरिये भवन स्वामी को नोटिस भेजा जाएगा।
3–नोटिस दीवार पर भी चिपकाया जाएगा। नोटिस भेजे जाने के बाद 15 दिन का समय दिया जाएगा।
4-नोटिस में बताया जाए कि संपत्ति क्यों गिराई जा रही है और इसकी सुनवाई कब और कहां होगी।
5-जिलाधिकारी और जिला जज को भी इसकी जानकारी दी जाए।
6-जिलाधिकारी कार्रवाई पर नजर रखने को नोडल अफसर नियुक्त करें।
7-सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि हमारी गाइड लाइन जैसे अवैध अतिक्रमण जैसे सड़कों और नदी के किनारे किए गए अवैध निर्माणों के लिए नहीं होगी।
8-अधिकारी पर्सनल सुनवाई करें और रिकॉर्डिंग कराएँ। साथ ही यह बताएँ कि आखिर निर्माण गिराया जाना क्यो आखिरी विकल्प है।
9-नोटिस दिए जाने के बाद 15 दिन का समय व्यक्ति को खुद अवैध निर्माण गिराने के लिए दिया जाए।
10- निर्माण कार्य गिराए जाने की वीडियोग्राफी की जाए।
11-नोटिस को पोर्टल पर ऑन लाइन किया जाए।
12-गाइड लाइन का पालन नहीं करना कोर्ट की अवमानना मानी जाएगी। इसका जिम्मेदार अधिकारी को माना जाएगा और उसके खर्चे से दोबारा निर्माण कराना होगा और मुआवजा भी देना होगा।
13-सुप्रीम कोर्ट ने आदेश की प्रति सभी मुख्य सचिवों को भेजने के भी निर्देश दिए।