आगरालीक्स(13th August 2021 Agra News)… बोगस बिल से व्यापारी अब वारे न्यारे नहीं कर सकेंगे। बड़े सौदों पर टैक्स विभाग सीधी निगाह रखेगा। नहीं हो सकेगा फर्जीवाड़ा। ये आया नया नियम…।
आयकर अधिनियम में नई धारा
सीबीडीटी (केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड) ने अब नई व्यवस्था शुरू कर दी है। अब वह सीधे बड़े सौदों की निगरानी करेगा। आयकर विशेषज्ञ सीए दीपेन्द्र मोहन ने बताया कि निगाह रखने के लिए आयकर अधिनियम में नई धारा जोड़ी गई है। इसके अनुसार, यदि कोई खरीदार पचास लाख से अधिक की खरीद करता है तो उसे भुगतान की रकम का 0.1 फीसदी बतौर टीडीएस (स्रोत पर कर कटौती) काटना होगा। यह धनराशि सरकारी खाते में जमा करानी होगी।
सीए दीपेंद्र मोहन ने बताया कि यह नियम पिछले महीने की एक तारीख से अस्तित्व में है। यह उन खरीदारों पर लागू है, जिनका वार्षिक टर्नओवर 10 करोड़ रुपये से अधिक है। इस नियम से ऐसे सौदे दूर रखे गए हैं, जो किसी मान्यता प्राप्त एक्सचेंज के माध्यम से किए जाते हैं।
50 लाख से अधिक का बिजली बिल तो काटना होगा टीडीएस
उन्होंने बताया कि जो इकाइयां साल भर में 50 लाख रुपये से अधिक के बिजली प्रयोग का भुगतान करती हैं तो उनको टीडीएस काटना होगा। इस नियम से टैक्स विभाग बड़े सौदों पर निगरानी रख सकेंगे।
फर्जीवाड़ा पकड़ने की नई पहल
हाल के समय में बोगस बिल के माध्यम से वारे न्यारे किए गए। कुछ शैल कंपनियों ने अपना टर्नओवर अपनी क्षमता से भी अधिक दिखा दिया। अब टीडीएस की बाध्यता से ऐसे फर्जीवाड़े पकड़ में आ सकेंगे।
दो साल के रिटर्न भी देखने होंगे
आयकर विशेषज्ञ ने बताया कि टीडीएस के इस नियम में बड़ी जिम्मेदारी खरीदार को दी गई है। टीडीएस काटते समय यह सुनिश्चित करना होगा कि सप्लायर ने बीते दो वित्तीय वर्ष का अपना आयकर रिटर्न भरा है या नहीं। करोड़ों अरबों का टर्नओवर करने के बाद भी आयकर से दूरी बनाने वाले ऐसे लोगों को टैक्स नेट में लाने के लिए यह कवायद की गई है।