नईदिल्लीलीक्स…सुप्रीम कोर्ट में आज दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर फैसला नहीं हो सका। नौ मई को हो सकती है अगली सुनवाई।
चुनाव प्रचार को अंतरिम जमानत पर सुनवाई
शराब घोटाले के आरोप में ईडी द्वारा गिरफ्तार किए गए अरविंद केजरीवाल की सुप्रीम कोर्ट में अंतरिम जमानत पर सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत पर रिहा किया जाता है तो उन्हें आधिकारिक कामकाज करने की अनुमति नहीं होगी।
सुप्रीमकोर्ट ने ईडी से पूछा- चुनाव से पहले गिरफ्तारी क्यों
सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से भी कई सवाल पूछे। चुनाव से पहले ही केजरीवाल की गिरफ्तारी क्यों हुई, केस में कुर्की की कार्रवाई हुई है, मामले में कार्रवाई और गिरफ्तारी में इतना समय क्यों लगा।
हम नहीं चाहते जमानत पर केजरीवाल सरकारी कामकाज में हस्तक्षेप करेः सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल के वकील मनु सिंघवी से पूछा कि केजरीवाल जमानत मिलने पर सरकारी फाइलों पर दस्तखत करेंगे या सीएम होने के नाते दिशा-निर्देश देंगे। सिंघवी ने कहा कि हमारे मुविक्किल शराब नीति मामले में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम नहीं चाहते कि वह सरकारी कामकाज में हस्तक्षेप करें।
ईडी ने भी पर्याप्त समय की मांग की थी
सुबह दस बजे से शुरु हुई सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट की बेंच अंतरिम जमानत पर बिना फैसला दिए उठ गई। इससे पहले ईडी ने भी उन्हें पर्याप्त समय देने की मांग की थी।