Rs 50 crore swindle case: accused come in police custody in Agra
आगरालीक्स… आगरा में 50 करोड की ठगी क मामले में आरोपी सीजेएम कोर्ट में पेश किया गया। अदालत में मामले के विचारण के लिए आरोप तय हुए। वह मध्यप्रदेश की देवास जेल में बंद है।
एत्माद्दौला के यमुना ब्रिज में मोती महल निवासी मनोज कुमार ने अगस्त 2016 में हरीपर्वत थाने में इस संबंध में मुकदमा दर्ज कराया था। उनका आरोप है कि जीएन ग्रुप जनकपुरी दिल्ली के चेयरमैन सतनाम सिंह रंधावा और उसके सहयोगियों ने संजय प्लेस के विमल टावर में वर्ष 2005 में चिट फंड कंपनी का ऑफिस खोला था। छह साल में धन दोगुना करने का आश्वासन देकर लोगों से रकम जमा करा ली। पालिसी की अवधि पूरी होने के बाद कई वर्ष बाद भी निवेशकों को उनके धन का भुगतान नहीं किया गया और अचानक कंपनी का ऑफिस बंद कर दिया। कंपनी ने अकेले आगरा मंडल से 50 करोड़ रुपये की ठगी की है। इस मामले में जीएन गु्रप के चेयरमैन, सतनाम सिंह रंधावा, देवेश कुमार बजाज, शाह उल शाह, समलन दास गुप्ता, वाणी, गुरुप्रीत कौर के खिलाफ मुकदमा हुआ। आरोपित सतनाम सिंह और देवेश बजाज मध्यप्रदेश में की गई ठगी के आरोप में वर्तमान में देवास जेल में बंद हैं। सीजेएम द्वारा पत्र प्रेषित कर निर्देश देने पर जिला कारागार अधीक्षक द्वारा दोनों आरोपितों को मध्यप्रदेश पुलिस की सुरक्षा में सीजेएम की अदालत में पेश किया। इस दौरान दीवानी में सौ से अधिक निवेशक और अभिकर्ता पहुंच गई। अदालत ने मामले की सुनवाई के लिए आरोप तय कर दिए।