Samajwadi Party and Congress are doing politics of appeasement, robbing
11th student gang rape in car in Agra: School chairman Deepak Dhangar Anticipatory bail plea cancel
आगरालीक्स… आगरा में कार में 11 वीं की छात्रा के साथ गैंगरेप मामले में आरोपी स्कूल चेयरमैन के बेटे की अग्रिम जमानत कोर्ट ने खारिज कर दी, आरोपी दीपक धनगर पर पुलिस ने 10 हजार रुपये का इनाम घोषित किया है।
जगदीशपुरा क्षेत्र के एक स्कूल की 11 वीं की छात्रा से उसी स्कूल में पढने वाले 12 वीं के छात्र सत्येंद्र ने दोस्ती की, उसके फेसबुक पर मैसेज भेजने के बाद मोबाइल नंबर ले लिया। उसे मैसेज भेजने लगा, 15 अगस्त को स्कूल वैन चली जाने के बाद सत्येंद्र ने उससे कहा कि वह उसे घर छोड देगा, छात्रा को लडडू खिलाने के बाद कुछ पिला दिया, इससे वह बेहोश हो गई, होश आने पर वह कार की पिछली सीट पर थी, कार में दीपक धनगर और सत्येंद्र थे, छात्रा के कपडे अस्त व्यस्त थे। विमल बाहर खडा हुआ था, उन्होंने छात्रा को घर पर छोड दिया और अपने मोबाइल में छात्रा के अश्लील फोटो दिखाते हुए मुंह खोलने पर बदनाम करने की धमकी दी। यह फोटो बाद में धर्मेंद्र और हेमंत को भी दे दिया।
15 से 27 अगस्त तक कई बार गैंगरैप
छात्रा का आरोप है कि अश्लील पफोटो सार्वजनिक करने की धमकी देकर छात्रा को ब्लैकमेल किया, 15 से 27 अगस्त तक कई बार छात्रा को हश्उन्होंने बुलाया और गैंगरेप किया, इससे छात्रा डर गई, वह दहशत में थी।
तीन अरेस्ट
सीओ लोहामंडी चमन सिंह चावडा ने मीडिया को बताया कि हेमंत, धर्मेंद्र और सत्येंद्र को अरेस्ट कर लिया गया है, दीपक धनगर और विमल फरार हैं।
विमल ने वायरल किए फोटो
छात्रा के अश्लील फोटो विमल ने वायरल किए थे। गिरफ्तार हेमंत, धर्मेंद्र और सतेंद्र ने पुलिस को पूछताछ में यह बताया है। सतेंद्र ने अपने बयानों में दुष्कर्म की बात स्वीकार की। आरोपित हेमंत व धर्मेंद्र ने यह बताया कि वह फोटो दिखाकर छात्रा को ब्लैकमेल कर रहे थे। विमल के पास फोटो कहां से आए। यह उसकी गिरफ्तारी के बाद साफ होगा। पुलिस के अनुसार विमल और आरोपित हेमंत दोस्त हैं। हेमंत की दीपक धनगर से दोस्ती है। इन दोनों ने मिलकर ही घटना की योजना बनाई थी। अभी तक स्कूल के चेयरमैन महाराज सिंह धनगर का बेटा दीपक धनगर और उसके साथी को पुलिस अरेस्ट नहीं कर सकी है।
अग्रिम जमानत खारिज
इस मामले में बुधवार को दीपक धनगर की अग्रिम जमानत पर सुनवाई हुई, मीडिया रिपोर्ट के अनुसार विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट वीके जायसवाल ने अग्रिम जमानत का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया है।