
आगरालीक्स….. आगरा के एक हाॅस्पिटल संचालक ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की, कोर्ट ने कह दिया कि पहले आगरा के 1290 हाॅस्पिटल, नर्सिग होम, पैथोलाॅजी लैब, अल्टासाउंड सेंटरों को बंद करो, क्या का रहा है आईएमए आगरा।
हाईकोर्ट के आदेश के बाद प्रत्येक वर्ष हाॅस्पिटल, नर्सिंग होम और लैब के पंजीकरण का नवीनीकरण किया जा रहा है। वर्ष 2013 में 1290 हाॅस्पिटल ने नवीनीकरण नहीं कराया, इनके पंजीकरण निरस्त कर दिए गए हैं। इस मामले में जय हाॅस्पिटल, आगरा के संचालक हाईकोर्ट चले गए और कार्रवाई न करने की मांग की। कोर्ट ने सीएमओ को आदेष दिए हैं कि पहले 1290 हाॅस्पिटलों के खिलापफ वैधानिक कार्रवाई करें, इसके बाद सुनवाई होगी। सीएमओ डाॅ बीएस यादव ने इसके लिए पत्र जारी कर दिए हैं।
आईएमए अध्यक्ष डाॅ संदीप अग्रवाल का कहना है कि 1290 में से अधिकांष झोलाछाप हैं। 150 क्लावालीफाइड डाॅक्टर के हाॅस्पिटल हैं, उन्हें बंद नहीं होने दिया जाएगा। इसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं।
Leave a comment