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375 shopkeepers took license to sell tobacco and cigarettes in Agra, know full details here#agranews

आगरालीक्स…(6 September 2021 Agra News) आगरा में तंबाकू और सिगरेट बेचने के लिए लाइसेंस लेने पहुंच रहे दुकानदार. जानिए कहां और कितने में मिल रहा लाइसेंस और अभी तक कितने लोगों ने लिया लाइसेंस

आगरा में अभी तक 375 लोगों ने लिया लाइसेंस
प्रदेश सरकार द्वारा आगरा सहित 17 नगर निगम में तम्बाकू और सिगरेट की बिक्री के लिए लाइसेंस लेना अनिवार्य कर दिया गया है. आगरा में भी लाइसेंस लेने के लिए प्रक्रिया शुरू कर दी गई है. नगर निगम में लाइसेंस लेने के लिए दुकानदार पहुंच रहे हैं. बताया जाता है कि आगरा में अभी तक 375 लोग तंबाकू और सिगरेट बेचने का लाइसेंस ले चुके हैं. इसके अलावा रोजाना नगर निगम में दुकानदार लाइसेंस बनाने के लिए पहुंच रहे हैं. बता दें कि नगर निगम सीमा क्षेत्र में कोई भी दुकानदार बिना लाइसेंस के तंबाकू उत्पाद व सिगरेट आदि की बिक्री नहीं कर पाएगा. लाइसेंस के बिना कोई भी कॉमर्शियल मॉल, थोक बाजार, बिग बाजार, स्पेंसर्स, जनल मर्चेंट, किराना दुकान, गुमटी आदि पर तंबाकू उत्पादों की बिक्री नहीं होगी.

इतना है शुल्क
आगरा में लोग तंबाकू और सिगरेट की बिक्री के लिए लाइसेंस लेने पहुंच रहे हैं. इसके लिए रजिस्ट्रेशन हो रहा है जो कि अनिवार्य है. यह रजिस्ट्रेशन एक साल के लिए की जाएगा. बाद में इसका नवीनीकरण किया जाएगा. अस्थाई दुकान के लिए 200 रुपये और स्थाई दुकान के लिए 1000 रुपये का शुल्क रखा गया है. तंबाकू और सिगरेट की थोक बिक्री के लिए 5000 रुपये शुल्क निर्धारित किया गया है. एक साल बाद लाइसेंस का नवीनीकरण कराने के लिए थोक विक्रेताओं को 5000 रुपये, स्थाई दुकानदारों को 200 व फुटपाथ या गुमटी लगाने वाले अस्थाई दुकानदारों के लिए 100 रुपये पंजीकरण शुल्क होगा.

बिना लाइसेंस बिक्री पर जुर्माना
बता दें कि बिना लाइसेंस के तंबाकू व सिगरेट बेचने पर पहली बार पकड़े जाने पर 2000 रुपये जुर्माना व सामान जब्त कर लिया जाएगा. वहीं अगर दुकानदार दूसरी बार पकड़ा जाता है तो उसे 5000 रुपये जुर्माना देना होगा. इसी प्रकार तीसरी बार पकड़े जाने पर 5000 जुर्माना वसूलने के साथ ही बिक्रेता के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कराई जाएगी.

ये है लाइसेंस की प्रक्रिया
किसी को भी तंबाकू व सिगरेट बेचने के लिए लाइसेंस आवेदनकर्ता की उम्र न्यूनतम 18 वर्ष और आधार कार्ड होना अनिवार्य होगा. शहर के बाहर का आधार कार्ड होने पर पार्षद से सत्यापना कराना होगा. शैक्षिक संस्थान से 100 गज के भीतर स्थित दुकान को तंबाकू बेचने के लिए लाइसेंस नहीं दिया जाएगा. स्ट्रीट वेंडर नीति के अनुसार अस्थाई दुकानदार को भी लाइसेंस दिया जाएगा.

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