नईदिल्लीलीक्स… सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के नोटबंदी के फैसले को सही ठहराया है। पांच जस्टिसों की संविधान पीठ में से एक का फैसला इसके विपरीत रहा।
नोट बंद करने की प्रक्रिया में कोई गड़बड़ी नहीं
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केंद्र सरकार की 500 और 1000 के नोटों को बंद करने की प्रक्रिया में कोई गड़बड़ी नहीं है। जस्टिस अब्दुल नजीर की अध्यक्षता वाली खंडपीठ का कहना था कि आर्थिक फैसले को अब बदला भी नहीं जा सकता। फैसला पांच में से चार जस्टिसों की राय के आधार पर दिया गया।
जस्टिस नागारत्ना ने कहा- कानून के जरिये लाया जाता

एक जस्टिस बीबी नागारत्ना ने नोटबंदी को गैरकानूनी बताते हुए कहा कि इसे गजट नोटिफिकेशन की जगह कानून के जरिये लिया जाना चाहिए था। हालांकि उन्होंने कहा कि इसका सरकार के फैसले पर कोई असर नहीं पडेगा। इसके साथ ही नोटबंदी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर 58 याचिकाओं को निरस्त कर दिया गया।