आगरालीक्स…आगरा में लोक अदालत 21 मई को. जनपद न्यायालय और सभी तहसीलों में लगेगी लोक अदालत. चालान, चैक बाउंस, फाइनेंस सहित सभी मामलों का किया जाएगा निस्तारण
उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के दिशा निर्देश एवं जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, आगरा के मार्गदर्शन में आगामी 21 मई को जनपद न्यायालय,आगरा एवं जनपद की समस्त तहसीलों में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। आगरा जनपद के वादकारियों को यह सूचित किया जाता है कि जिन वादकारियो के बैंक के ऋण संबंधित वाद, 138 चैक बाउंसिंग से संबंधित वाद, वाहन चलानी वाद, आर्बिट्रेशन वाद, फाइनेंस संबंधित वाद एवं अन्य प्रकार के समनीय वादो का निस्तारण आपसी सुलह समझौते के आधार पर किया जाएगा। साथ ही प्री लिटिगेशन वैवाहिक एवं दांपत्य वादों का भी निस्तारण आपसी सुलह समझौते के आधार पर निस्तारण किया जाएगा।

अपर जिला जज/सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण आगरा डॉक्टर दिव्यानंद द्विवेदी के द्वारा यह भी बताया गया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में हुए वाद के निस्तारण में किसी भी पक्ष की ना तो हार और ना ही जीत होती है क्योंकि यह निस्तारण आपसी सुलह समझौते के आधार पर ही किया जाता है।