नईदिल्लीलीक्स… सुप्रीम कोर्ट से कांग्रेस नेता राहुल गांधी को बड़ी राहत। मोदी सरनेम मामले में दो साल की सजा पर रोक लगाई।
सजा एक साल 11 महीने की भी हो सकती थी

सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को अधिकतम सजा क्यो, उन्हें कम सजा भी दी जा सकती थी, वह अयोग्य नहीं होते। सजा एक साल 11 महीने की भी हो सकती थी।
मोदी सरनेम बाद में अपनाया गया
इससे पहले तीन घंटे तक कोर्ट में बहस चली। राहुल गांधी के वकील मनु सिंघवी ने कहा कि मानहानि का केस दाखिल करने वाले पूर्णेश मोदी का असली सरनेम मोदी नहीं है, उन्होंने सरनेम बाद में अपनाया है।
यह था मामला
उल्लेखनीय है कि 2019 में राहुल गांधी ने कर्नाटक में एक रैली के दौरान कहा था कि सारे चोरों के नाम में मोदी कॉमन है। वह नीरव मोदी, ललित मोदी का नाम लेकर पीएम मोदी पर तंज कस रहे थे।
इस टिप्पणी के ख़िलाफ़ गुजरात के बीजेपी नेता पूर्णेश मोदी ने आईपीसी की धारा में शिकायत दर्ज की. मानहानि का केस कोर्ट पहुंचा। सूरत की अदालत में सुनवाई हुई और मार्च में राहुल को दो साल की सज़ा सुनाई गई। इसके बाद उन्हें हाईकोर्ट से भी राहत नहीं मिलने पर वह सुप्रीम कोर्ट गए।