आगरालीक्स …आगरा में भाजपा सांसद राम शंकर कठेरिया को टोरेंट पावर लिमिटेड के अधिकारी से मारपीट और बलवे के मामले में दो वर्ष की सजा के खिलाफ की गई अपील पर जिला जज की अदालत ने सुनाया फैसला, जानें।
आगरा में गुरुवार को जिला जज की अदालत ने इटावा से भाजपा सांसद राम शंकर कठेरिया को टोरेंट पावर के अधिकारी भावेश रसिक लाल शाह से मारपीट एवं बलवे के मामलें में बरी कर दिया। पांच अगस्त को सांसद कठेरिया को विशेष मजिस्ट्रेट एमपी, एमएलए कोर्ट ने दो वर्ष की सजा और 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया था। इस मामले में सांसद कठेरिया की तरफ से जिला जज के कोर्ट में अपील की गई थी।
ये है मामला
थाना हरीपवर्त में दर्ज कराए गए मुकदमे के अनुसार, 16 नवंबर 2021 को तत्कालीन एससी एसटी आयोग के अध्यक्ष राम शंकर कठेरिया टोरेंट सतर्कता कार्यालय साकेत मॉल पर अपने 10 15 समर्थकों के साथ पहुंचे। यहां टोरेंट पावर के मैनेजर भावेश रसिकलाल शाह बिजली चोरी से संबंधित मामलों की सुनवाई व निस्तारण कर रहे थे, आरोप है कि समर्थकों के साथ सांसद रामशंकर कठेरिया ने उनके साथ मारपीट की जिससे उनके चोट आई। टोरेंट के मैनेजर भावेश रसिकलाल की तहरीर पर थाना हरीपर्वत में 147, 323 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। थाना हरीपर्वत पुलिस ने सांसद कठेरिया के विरुदृध आरोप पत्र कोर्ट में प्रेषित किया। इस मामले में गवाही और बहस के बाद पांच अगस्त को दो साल की सजा और 50 हजार जुर्माना का फैसला सुनाया गया था।