आगरालीक्स …आगरा में दीपावली के बाद दोबारा से अवैध कॉलोनियों पर चलने लगा एडीए का बुलडोजर, 3000 वर्ग मीटर में एडीए ने ध्वस्त की इंटरलॉकिंग और विद्युत खंभे।
एडीए के प्रवर्तन दल प्रभारी के अनुसार, लोहामंडी वार्ड के मौजा चौहटना में राहुज आदि द्वारा 3000 वर्ग मीटर जमीन पर अवैध भू विभाजन कर इंटरलॉकिंग टाइल्स और विद्युत पोल के साथ ही कार्यालय बनाकर प्लाटिंग की जा रही थी। इसके लिए अवर अभियंता द्वारा कारण बताओ नोटिस दिया गया। इसके लिए थानाध्यक्ष को विभागीय पत्र 31 मार्च को भेजा गया था।
कालोनी को किया गया ध्वस्त
एडीए के प्रवर्तन दल प्रभारी के अनुसार, सात अप्रैल और 20 अप्रैल को मानचित्र सहित अपना पक्ष रखने के लिए बुलाया गया लेकिन कोई जवाब नहीं दिया गया। कोई साक्ष्य प्रस्तुत न करने पर उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 51 उपधारा 3 की धारा 27 के तहत निर्माण कार्य को ध्वस्त कर दिया गया।