आगरालीक्स… आगरा में क्रिसमस और न्यू ईयर पार्टी के लिए होटल, रेस्टोरेंट, रूफ टॉप को अनुमति लेनी होगी, अनुमति न लेने पर छह महीने की जेल का प्रावधान.
नव वर्ष की पूर्व संध्या पर जनपद के समस्त होटल,रेस्टोरेंट, डिस्को क्लब रुफ टॉप व अन्य आदि में आयोजित किये जाने वाले मनोरंजन कार्यक्रम के संचालन से पूर्व वर्णित अधिनियम की धारा-बक (1) के अनुसार जिला मजिस्ट्रेट की पूर्वानुमति प्राप्त किये बिना आयोजितनहीं किया जाएगा। सभी होटल , रेस्टोरेंट, डिस्को क्लब, रुफ टॉप व अन्य आदि में मनोरंजन कार्यकम आयोजित किये जाने वाले स्वामियों को किसमस पर्व एवं नववर्ष की पूर्व संध्या पर मनोरंजन कार्यक्रम के संचालन किए जाने से पूर्व विभागीय ऑनलाइन पोर्टल http://up-gst.com/entertainmenttax/ पर आवेदन के साथ ही पोर्टल पर वर्णित आवश्यक अनापत्तियां एवं अभिलेख अपलोड किये जायेंगे। अनापत्तियां एवं अभिलेखों का परीक्षण करने के उपरान्त पूर्व मनोरंजन कर कार्यालय की आख्या के साथ वांछित अनुमति हेतु जिला मजिस्ट्रेट महोदय को पत्रावली अग्रसारित की जायेगी। उपरोक्त प्रकिया में किसी भी प्रकार की कोई समस्या या बाधा उत्पन्न होती है तो कार्यालय सहायक मनोरंजन कर आयुका कलेक्ट्रेट, आगरा से संपर्क कर सकते हैं।
अनुमति न लेने पर 20 हजार रुपये का जुर्माना और छह महीने का कारवास का प्रावधान
होटल, रेस्टोरेंट, डिस्को क्लब, रुफ टॉप एवं अन्य आदि को निर्देशित किया जाता है कि अपने परिसर में किसी भी मनोरंजन कार्यकम किये जाने से पूर्व उक्त विहित प्रकिया एवं कोविड-19 के सम्बन्ध में स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी (एडवाइजरी) दिशा-निर्देशों का पूर्णत, पालन करते हुए अधोहस्ताक्षरी की अनुमति प्राप्त कर ही कार्यक्रम का आयोजन करेंगे, बिना पैर्वानुमति प्राप्त किये, उक्त वर्णित अधिनियम की धारा-8 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है, जिसके लिए 6 माह के कारावास अथवा अधिकतम रु० 20000.00 अथवा दोनो किए जाने का प्रावधान है।