आगरालीक्स …आगरा में अपने घर को छोडकर किसी और स्थान पर सिगरेट और बीडी पीते दिखाई दिए तो जुर्माना लग जाएगा, खासतौर पर सोमवार और गुरुवार को, इसके लिए टीमें बनाई गईं हैं और उन्होंने कार्रवाई शुरू कर दी है। अभी चार लोगों से 300 रुपये जुर्माना लिया गया है।

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, कोटपा एक्ट की धारा चार में सार्वजनिक स्थान पर सिगरेट और बीडी पीना निषेध है, इसका उल्लंघन करने पर 200 रुपये तक का जुर्माना वसूला जा सकता है। इस एक्ट में अपने घर को छोडकर अन्य स्थान सार्वजनिक स्थान हैं, ऐसे में कोई भी व्यक्ति सिगरेट और बीडी पीता है तो उस पर जुर्माना लगेगा।
सिगरेट पीते पकडे, थमा दी स्लिप
इस एक्ट के तहत शहर में अभियान शुरू किया गया है। कोटपा एक्ट के प्रभारी डॉ वीरेंद्र भारती के अनुसार पहले सोमवार और गुरुवार को यह अभियान चलाया जाएगा, गुरुवार को जिला अस्पताल के पास छीपीटोला में दो लोगों को सिगरेट पीते हुए पकडा, उनसे 100 100 रुपये का जुर्माना लिया गया। बिजली घर चौराहे पर चलाए अभियान में टीम ने 50 50 रुपये जुर्माना वसूला। अब यह अभियान शहर और देहात में हर सोमवार और गुरुवार को चलेगा।
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