लखनऊलीक्स …Lucknow News: यूपी में अब व्यापारियों को औद्योगिक अपराधों में जेल नहीं जाना पड़ेगा, 13 कानूनों से आपराधिक प्रावधान हटाया गया, आर्थिक दंड और प्रशासनिक कार्रवाई होगी। ( Lucknow News: Businessman not send to jail in UP#Agra)
यूपी में कैबिनेट बाई सर्कुलर के माध्यम से उत्तर प्रदेश सुगम व्यापार अध्यादेश को मंजूरी दी गई है। राज्यपाल की मंजूरी मिलती है यह लागू हो जाएगा। इसके तहत प्रदेश में लागू 13 प्रमुख औद्योगिक व व्यापारिक अधिनियमों में लगभग 99 प्रतिशत आपराधिक प्रावधान समाप्त कर दिए गए हैं। अधिकांश मामलों में उद्यमियों को जेल भेजने की बजाय आर्थिक दंड लगाया जाएगा, मीडिया में सूत्रों के हवाले से कहा गया है कि अधिकतम 15 लाख अथवा 10 हजार रुपये प्रतिदिन के हिसाब से आर्थिक दंड लगाया जाएगा।
पंजीकरण की व्यवस्था होगी डिजिटल
इसके साथ ही पंजीकरण की व्यवस्था भी डिजिटल की जा रही है। जिससे प्रदेश में निवेश भी बढ़े, पंजीकरण के लिए उद्यमियों को चक्कर नहीं लगाने होंगे।
इनको मिली राहत
फैक्ट्री अधिनियम, दुकान एवं वाणिज्यिक प्रतिष्ठान अधिनियम, मोटल ट्रांसपोर्ट वर्कर्स एक्ट, बोइलर अधिनियम और अनुबंध श्रमिक अधिनियम।