नईदिल्लीलीक्स सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी के नए नियमों पर रोक लगाई, सीजेआई ने कहा हमें जातिविहीन समाज की ओर बढ़ना चाहिए। अगली सुनवाई 19 मार्च को होगी।
यूजीसी इक्विटी रेगुलेशन 2026 को 23 जनवरी को नोटिफाई किया गया था। उच्च शिक्षण संस्थानों के लिए बनाए गए इस रेगुलेशन का आगरा के साथ ही देश भर में विरोध हो रहा था। रेगुलेशन के विरोध में याचिका दायर की गई थी। गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सीजेआई सूर्यकांत ने टिप्पणी करते हुए कहा कि हमें जातिविहीन समाज की ओर बढ़ना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाते हुए अब नए आदेश तक यूजीसी रेगुलेशन 2012 का पालन करने के निर्देश दिए हैं।
आगरा में भी हुए विरोध प्रदर्शन, रोक का स्वागत
आगरा में यूजीसी के नए रेगुलेशन का बड़े स्तर पर विरोध किया गया। रोक लगने के बाद आगरा के लोग सुप्रीम कोर्ट के आदेश का स्वागत कर रहे हैं।