आगरालीक्स ….Agra News: आगरा के राजा की मंडी बाजार के फुटपाथ और रास्ते कब्जामुक्त ना करने पर प्रमुख सचिव, कमिश्नर, डीएम सहित आठ अधिकारियों को अवमानना का नोटिस। अगली सुनवाई चार मई को होगी। ( Agra Live News: Court issue Contempt notice to 8 officers in Raja Ki Mandi Market case )
आगरा के 79 साल पुराने राजा की मंडी लाभ चंद्र मार्केट को लेकर साल 2008 सेभूमि और किराएदारी को लेकर विवाद चल रहा है। 2025 में नगर आयुक्त अंकित खंडेलवाल ने लाभ चंद्र मार्केट के भूमि के पटटे को रद कर दिया। इसके बाद जनवरी 2026 में यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया, इस मामले में दो फरवरी को डीएम ने जांच के बाद जमीन को सरकारी भूमि बताते हुए शपथ पत्र दाखिल किया था। सरकारी भूमि को कब्जा मुक्त करने के लिए जिला प्रशासन को दो सप्ताह का समय दिया गया था।
आठ अधिकारियों को अवमानना का नोटिस
इस मामले में जिला प्रशासन द्वारा कराई गई जांच में सामने आया कि लाभ चंद्र मार्केट में दो होटल और 70 दुकानेंं बनी हैं, इनके पिलर फुटपाथ और रोड पर हैं, टीम को इस संबंध में पुराने दस्तावेज भी मिले और कुछ दस्तावेज गायब भी मिले। निर्धारित समय में सरकारी जमीन पर किए गए कब्जे को न हटाए जाने पर याचिकाकर्ता अमरजोत सिंह सूरी ने अवमानना याचिका दायर की। शुक्रवार को कोर्ट में इसकी सुनवाई हुई। कोर्ट ने प्रमुख सचिव नगर विकास पी. गुरु प्रसाद, मंडलायुक्त नगेंद्र प्रताप, डीएम अरविंद मल्लपा बंगारी, नगर आयुक्त अंकित खंडेलवाल, एडीएम प्रोटोकॉल प्रशांत तिवारी, एडीएम नागरिक एवं आपूर्ति अजय नारायण सिंह, एसडीएम सदर सचिन राजपूत, सहायक नगर आयुक्त श्रदृधा पांडेय को अवमानना का नोटिस जारी किया है। अगली सुनवाई चार मई को होगी।