आगरालीक्स…आगरा में मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना के तहत मिल रहा ₹10 लाख तक का लोन. इच्छुक ग्रामीण आवेदक कर सकते हैं आनलाइन आवेदन. ब्याज में विशेष छूट भी. जानिए प्रक्रिया
जिला ग्रामोद्योग अधिकारी नीतू यादव ने अवगत कराया है कि उत्तर प्रदेश शासन की जनकल्याणकारी, राज्य पोषित मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2026-27 हेतु जनपदवार निर्धारित लक्ष्यों के अनुरूप इकाइयों की स्थापना के लिए निर्देश जारी किए गए हैं। उन्होंने बताया कि योजना के तहत स्वरोजगार स्थापित करने के लिए अधिकतम 10.00 लाख रुपये तक का ऋण प्रदान किया जाएगा। जनपद के वे निवासी, जो ग्रामीण क्षेत्र में किसी भी प्रकार के उद्योग या सेवा कार्य स्थापित करना चाहते हैं, इस योजना का लाभ ले सकते हैं। इसके लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष तथा अधिकतम आयु 50 वर्ष निर्धारित की गई है।इच्छुक युवक एवं युवतियां ऑनलाइन पोर्टल https://mmgrykhadi.upsdc.gov.in पर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के लिए आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, परियोजना रिपोर्ट, शैक्षिक योग्यता प्रमाण पत्र, तकनीकी योग्यता प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र (जहां लागू हो), ग्रामीण क्षेत्र में कार्यशाला होने का प्रमाण पत्र तथा नवीनतम पासपोर्ट साइज फोटो आवश्यक होंगे। ऑनलाइन आवेदन पत्रों की स्कोरकार्ड के माध्यम से जांच (स्क्रूटनी) की जाएगी, जिसके बाद चयनित आवेदकों के आवेदन पत्र बैंकों को अग्रसारित किए जाएंगे।
योजना के नियमों के अनुसार सामान्य श्रेणी (पुरुष) के आवेदकों को स्वीकृत पूंजीगत ऋण पर बैंक द्वारा निर्धारित ब्याज में से 4 प्रतिशत ब्याज स्वयं वहन करना होगा, जबकि अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, महिला, दिव्यांग एवं भूतपूर्व सैनिकों को परियोजना के अंतर्गत पूंजीगत ऋण पर शून्य प्रतिशत ब्याज देय होगा। इच्छुक अभ्यर्थी अधिक जानकारी के लिए जिला ग्रामोद्योग कार्यालय, 59 नारायण विहार कॉलोनी, पश्चिमपुरी, सिकंदरा, आगरा में संपर्क कर सकते हैं।