आगरालीक्स ..आगरा के साकेत मॉल में स्वीक्रत मानचित्र के विपरीत निर्माण करने पर कार्रवाई, ध्वस्त किया जाएगा अवैध निर्माण।
मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, एडीए के संयुक्त सचिव सोमकमल सीताराम का कहना है कि साकेत मॉल का मामला 2015 से चल रहा है। तत्कालीन जूनियर इंजीनियर ने गांधी नगर के भूखंड संख्या 74, 75 और 76 पर हुए निर्माण के विरुद्ध नोटिस जारी किया था। जूनियर इंजीनियर का कहना था कि बेसमेंट, भूतल, प्रथम, द्वितीय और तृतीय तल पर जो निर्माण किया गया है, स्वीकृत मानचित्र के विपरीत है। इसके बाद फिर से 2018 में नोटिस दिया गया। निर्माणकर्ताओं ने नोटिस का जवाब नहीं दिया। प्राधिकरण का दबाव बढ़ा तो निर्माणकर्ताओं ने 2019 में कंपाउंड कराने के लिए प्रार्थना पत्र दिया। फिर से वह अधिकारियों को गुमराह करते रहे। इसी दौरान इस मामले की शिकायत न्यायालय में हुई। तब निर्माणकर्ताओं ने इस क्षेत्र का भू उपयोग बाजार स्ट्रीट बताते हुए शमन (कंपाउंड) कराने का प्रार्थना पत्र दिया। तत्कालीन उपाध्यक्ष ने शमन की अनुमति दी थी लेकिन अशमनीय भाग तोड़ना था। इस पर निर्माणकर्ता ने अशमनीय भाग तोड़ने का दावा करते हुए फिर से शमन की अनुमति मांगी लेकिन तब तक प्रावधान बदल चुके थे।
शिकायतकर्ता सुधीर गोयल ने कोर्ट में कंपाउंडिंग की स्वीकृति को चुनौती दी। इस पर आठ मार्च 2019 को न्यायालय ने अशमनीय भाग को तोड़ने के आदेश किए।