आगरालीक्स… आगरा में आस्ट्रेलिया, लंदन से लौटे डॉक्टर, दुबई से हनीमून मनाकर लौटे नवदंपती सहित 1800 को होम क्वारंटीन किया है, यानी 14 दिन घर पर रहें, उल्लंघन करने पर जेल भेजा जाएगा, जेल में भी आइसोलेशन वार्ड बनाया गया है।
आगरा में कोरोना वायरस को लेकर अफवाह फैलने लगी है। इसकी रोकथाम के लिए 21 मार्च से आगरा में धारा 144 लागू कर दी गई है, धारा 144 30 अप्रैल तक लागू रहेगी। एडीएम सिटी प्रभाकांत अवस्थी का कहना है कि अफवाह फैलाने वालों पर कार्रवाई की जाएगी।
एमजी रोड और ताज व्यू से मुगल होटल तक तक कोई भी बरात या जुलूस नहीं निकाला जा सकेगा। इसके साथ ही सार्वजनिक स्थानों पर लाउड स्पीकरों की साउंड प्रतियोगिता और ध्वनि विस्तारक यंत्रों का बिना अनुमति के प्रयोग नहीं किया जाएगा। ए इन्हें देखते हुए भी धारा 144 लागू की गई है।
14 दिन के लिए भेजा जाएगा जेल
डीएम प्रभु एन सिंह ने आदेश दिए हैं कि जो विदेश से लौटे हैं और जिन्हें स्वास्थ्य विभाग ने होम क्वारंटीन के लिए कहा गया है, वे 14 दिन के होम क्वारंटीन में घर से बाहर निकलते हैं तो धारा 107/116 में 14 दिन तक जेल भेजा जाएगा।
कोरोना छुपाने पर आगरा में पहला मुकदमा
कोरोना वायरस को छिपाने में आगरा में देश का पहला मुकदमा दर्ज किया गया था, बेंगलुरू से आगरा रेलवे कॉलोनी में अपने मायके लौटी कोरोना संक्रमित युवती की 13 मार्च को परिजनों ने घर में होने के बाद भी गुमराह किया था कह दिया था कि वह ट्रेन से चली गई है। इस मामले में कोरोना संक्रमित युवती के पिता रेलवे अधिकारी के खिलाफ धारा 269, 270 में थाना सदर में मुकदमा दर्ज किया गया था।
आगरा में आठ केस
आगरा में कोरोना संक्रमित आठ मरीज आ चुके हैं, इसमें से सात पूरी तरह से ठीक होकर दिल्ली से आगरा आ गए हैं। एक युवती का इलाज एसएन के आइसोलेशन वार्ड में चल रहा है। आठ दिन से कोई नया केस नहीं आया है। कोरोना का संक्रमण ना पफैले इसके लिए संक्रमित लोगों के संपर्क में आया लोगों को घर पर क्वारंटीन किया गया है, इस तरह 1817 लोग होम क्वारंटीन किए जा चुके हैं। वहीं, पिछले 14 दिन में विदेश से आगरा लौटे लोगों को होम क्वारंटीन में रहने के लिए कहा गया है।