आगरालीक्स …आगरा में कोरोना के पांच नए केस आए हैं, 63 एक्टिव केस हैं और 41 कंटेनमेंट जोन हैं, देश भर में कंटेनमेंट जोन के बाहर एक जून से बाजार खुल रहे हैं, आगरा के कंटेनमेंट जोन का दायरा क्या रहेगा, इस आधार पर एक जून से मिल रही छूट कहां रहेगी, यह तय हो सकेगा।
आगरा में शनिवार को कोरोना के पांच नए केस रिपोर्ट किए गए हैं, इससे कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढकर 892 पहुंच गई है। वहीं, पांच मरीज डिस्चार्ज किए गए हैं, इससे एक्टिव केस 63 रह गए हैं। 788 मरीज डिस्चार्ज किए जा चुके हैं।
72 साल की महिला सहित दो की मौत
कोरोना संक्रमित दो और मरीजों की मौत हुई है, इसमें 72 साल की शाहगंज क्षेत्र की महिला मरीज हैं, इन्हें गंभीर हालत में एसएन में भर्ती कराया गया था। 60 साल के कोरोना संक्रमित मरीज की भी मौत हुई है, इससे म्रतकों की संख्या 39 से बढकर 41 पहुंच गई है।
आगरा में कंटेनमेंट जोन 41, अभी आगरा शहर के 100 वार्ड कंटेनमेंट जोन में शामिल
आगरा में कोरोना पॉजिटिव मरीजों के ठीक होने के बाद उसे कंटेनमेंट जोन से बाहर किया जा रहा है। नए मरीज आने के बाद कंटेनमेंट जोन निर्धारित किए जा रहे हैं। ऐसे में 41 कंटेनमेंट जोन बंद किए जा चुके हैं, अब आगरा में 41 कंटेनमेंट जोन हैं। अभी पूरा आगरा शहर यानी 100 वार्ड कंटेनमेंट जोन में हैं इसलिए किसी भी तरह की छूट नहीं मिली है।
कंटेनमेंट जोन के दायरे से एक जून से मिलेगी छूट
ग्रह मंत्रालय ने एक से 30 जून तक लॉक डाउन बढाया है, इसमें एक जून से कंटेनमेंट जोन से बाहर सभी गतिविधियां शुरू हो जाएंगी, इसके बाद तीन चरणों में धर्म स्थलों से लेकर मॉल और स्कूल खोले जाएंगे। ऐसे में आगरा में कंटेनमेंट जोन का दायर क्या रहेगा, इससे एक जून से मिल रही छूट का लाभ मिल सकेगा।
ग्रह मंत्रालय ने देश भर में लॉक डाउन एक से 30 जून तक बढा दिया है, मगर, शर्तों के साथ तीन चरणों में कंटेनमेंट जोन के बाहर सभी गतिविधियों को खोल दिया जाएगा। इसके लिए ग्रह मंत्रालय द्वारा गाइड लाइन जारी किए जा रहे हैं।
पहला चरण, पहले चरण में आठ जून से पूजा स्थल, होटल, रेस्टोरेंट सहित अन्य गतिविधी और शॉपिंग मॉल को शर्तों के साथ खोलने की अनुमति दी जाएगी, इसके लिए दिशा निर्देश जारी किए जाएंगे।
दूसरा चरण इसमें स्कूल, कॉलेज, शैक्षिक और प्रशिक्षण संस्थान कोचिंग सेंटर को राज्यों के साथ विचार विमर्श के बाद खोलने की अनुमति दी जाएगी।
तीसरा चरण अंतरराष्ट्रीय हवाई यात्रा, मेट्रोल रेल संचालन, सिनेमा हॉल, जिम, स्वीमिंग पूल, मनोरंजन पर्का को खोला जाएगा।
रात नौ से सुबह पांच बजे तक बाहर निकलने पर पूरी तरह से रोक
देश भर में 30 जून तक रात नौ से सुबह पांच बजे तक आवश्यक गतिविधियों को छोडकर किसी अन्य कार्य के लिए बाहर आ जा नहीं सकेंगे, इस पर पूरी तरह से रोक लगाई जाएगी।
कोरोना के संक्रमण की रोकथाम के लिए मुंह पर मास्क और सामाजिक दूरी का पूरी तरह से पालन करना होगा
गर्भवती महिलाएं, 10 साल से कम उम्र के बच्चे और बुजुर्गों बाहर नहीं निकल सकेंगे।
एक से दूसरे राज्य में जाने के लिए पास की जरुरत नहीं होगी।