आगरालीक्स.. आगरा में शुक्रवार रात 10 बजे से मिनी लॉकडाउन लग जाएगा, यह सोमवार सुबह पांच बजे तक रहेगा, सरकार ने गाइड लाइन जारी कर दी हैं।
आगरा में सोमवार से शुक्रवार तक ही बाजार खुलेंगे, शुक्रवार रात 10 बजे से मिनी लॉक डाउन लग जाएगा, यह सोमवार सुबह सात बजे तक रहेगा। इसके लिए मुख्य सचिव आरके तिवारी ने दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। शनिवार और रविवार को आवश्यक सेवाओं से जुडे लोग ही बाहर निकल सकेंगे, इसके लिए उन्हें दिया गया आइडी कार्ड ही पास के रूप में मान्य होगा। मेडिकल, हॉस्पिटल के साथ ही सब्जी और फल मंडी भी पूर्व की तरह से ही खुलेंगी। इसमें धार्मिक स्थल भी खोलने के दिशा निर्देश दिए गए हैं हालांकि आगरा में धार्मिक स्थल भक्तों के लिए बंद हैं, अनुष्ठान के लिए ही पांच लोगों को ही अनुमति दी गई है, सावन के सोमवार चल रहे हैं ऐसे में सोमवार पर पट पूरी तरह से बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं।
ये दिए निर्देश
- सभी शहरी व ग्रामीण हाट, बाजार, गल्ला मंडी, व्यवसायिक प्रतिष्ठान आदि बंद रहेंगे। शेष दिवसों में इन सभी का खुलने की अवधि सुबह नौ बजे से रात्रि नौ बजे रहेगी। सप्ताह के अन्य दिनों में होने वाली साप्ताहिक बंदी भी शनिवार-रविवार को ही रखी जाएगी। शनिवार-रविवार के दिन को जो साप्ताहिक बाजार लगाए जाते हैं, उन्हें सोमवार से शुक्रवार के बीच किसी भी दिन लगाया जा सकता है।
- धार्मिक स्थल इस अवधि में शारीरिक दूरी एवं अन्य स्वास्थ्य संबंधी प्रतिबंधों के पालन सुनिश्चित करते हुए अवधि में खुले रह सकते हैं।
- इस अवधि में ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में स्थित सभी औद्योगिक कारखाने, जिनमें आईटी तथा आईटीईएस से जुड़े उद्योग भी सम्मलित हैं, चलते रहेंगे।
-सभी आवश्यक सेवाएं, स्वास्थ्य एवं चिकित्सीय सेवाएं, आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति पूर्व की भांति खुले रहेंगे। - रेलवे तथा राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों का आवागमन पूर्व की भांति जारी रहेगा। रेलों से आने वाले यात्रियों के आवागमन के लिए बसों की व्यवस्था राज्य सड़क परिवहन निगम द्वारा की जाएगी।
- मालवाहक वाहनों के आवागमन पर कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा। राष्ट्रीय एवं राज्य मार्गों पर परिवहन जारी रहेगा। इनके किनारे स्थित पेट्रोल पंप एवं ढाबे पूर्ववत खुले रहेंगे।
- वृहद निर्माण कार्य, एक्सप्रेसवे, बड़े पुल एवं सड़कें, लोक निर्माण विभाग के बड़े निर्माण, सरकारी भवन तथा निजी प्रोजेक्ट जारी रहेंगे।