आगरालीक्स…(2 August 2021 Agra News) आगरा में 16 अगस्त से सुबह 8 बजे से शाम 4.30 बजे तक खुलेंगे स्कूल. 15 प्वाइंट्स में जारी की गईं पूरी गाइडलाइंस…पढ़ें जरूरी खबर
15 अगस्त से जाएंगे स्कूल
आगरा सहित पूरे प्रदेश में 16 अगस्त से स्कूल में पढ़ाई शुरू करने के आदेश प्रदेश सरकार द्वारा सोमवार को जारी कर दिए गए हैं. स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को भी सीमित संख्या में बच्चों को स्कूल बुलाया जाएगा. हालांकि इस दिन पढ़ाई नहीं होगी. अगले दिन 16 अगस्त से स्कूलों में पढ़ाई शुरू की जाएगी. देर शाम को अपर मुख्य सचिव आराधना शुक्ला द्वारा इस संबंध में हर जिले के जिलाधिकारी, बेसिक शिक्षा अधिकारी को संबंधित गाइडलाइंस भेजी गई हैं.
15 प्वाइंट्स में जारीं की गाइडलाइंस.
- प्रदेश के कक्षा 9 से 12 तक के समस्त विद्यालयों में स्वतंत्रता दिवस का कार्यक्रम आयेाजित किया जाए. कोविड प्रोटोकाल के तहत कार्यक्रम में सीमित संख्या में छात्रों को सीमित अवधि के लिए बुलाया जाए. इस दिन कोई शिक्षण कार्य नहीं होगा.
- विद्यालयों द्वारा सप्ताह में शनिवार एवं रविवार को छोड़कर पांच दिन भौतिक रूप से पठन—पाठन 16 अगस्त से शुरू किया जाए.
- विद्यालयों को दो पालियों में सुबह 8 बजे से 12 बजे तक और दोपहर 12:30 बजे से लेकर शाम 4:30 बजे तक संचालित किया जाए. कक्षा 9 से 12 तक के 50 प्रतिशत विद्यार्थियों को प्रथम पाली में तथा 50 प्रतिशत विद्यार्थियों को दूसरी पाली में विद्य़ालय बुलाया जाए. विद्यार्थियों को समय से उनकी निर्धारित पाली के विषय में सूचना उपलब्ध कराई जाए.
- प्रत्येक दिन विद्यालय खोले जाने से पूर्व प्रत्येक पाली के उपरांत तथा सप्ताह के प्रत्येक शनिवार को समस्त विद्यालय परिसर में सेनिटाइजेशन का कार्य अनिवार्य रूप से किया जाए.
- विद्यालयों में सेनेटाइजर, हैंडवॉश, थर्मल स्क्रीनिंग, पल्स आक्सीमीटर एवं प्राथमिक उपचार की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए. यदि किसी विद्यार्थी या शिक्षक या अन्य कार्मिक को खांसी, जुकाम या बुखार के लक्षण हों तो उन्हें प्राथमिक उपचार देते हुए घर वापस भेज दिया जाए.
- समस्त शिक्षकों, विद्यार्थियों एवं विद्यालय के अन्य कार्मिकों का हैंडवॉश, सेनेटाइज्ड कराने के बाद ही विद्यालय में प्रवेश दिया जाए.
- विद्यालय में प्रवेश के समय तथा छुट्टी के समय मुख्य द्वार पर सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन सुनिश्चित कराया जाए तथा एक साथ सभी विद्यार्थियों की छुट्टी न की जाए.
- यदि विद्यालय में एक से अधिक प्रवेश द्वार हो तो उनका उपयोग सुनिश्चित किया जाए.
- यदि विद्यार्थी स्कूल बसों अथवा विद्यालय से संबद्ध सार्वजनिक सेवा वाहन से विद्यालय आते हैं तो उन वाहनों को प्रतिदिन सेनेटाइज्ड किया जाए तथा बैठने की व्यवस्था में सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए.
- सभी शिक्षकों, स्टूडेंट्स तथा विद्यालय के कर्मचारियों को मास्क पहनना अनिवार्य होगा. विद्यालय प्रबंधन द्वारा अतिरिक्त मास्क में मास्क की उपलब्धता सुनिश्चित रखी जाए.
- विद्यार्थियों को कक्षा में कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए बैठने की व्यवस्था की जाए.
- कोविड 19 के फैलाव तथा उससे बचाव के उपायों से समस्त शिक्षक, विद्यार्थियों एवं अभिभावकों को जागरूक किया जाए.
- पठन—पाठन भौतिक रूप से विद्यालय खुलने से पूर्व नगर निकाय के अंतर्गत आने वाले विद्यालयों तथा विद्यालयों के आसपास स्थित नालियों की साफ सफाई नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत द्वारा अनिवार्य रूप से की जाए.
- सभी नियमों का पूरी तरह से पालन किए जाने के लिए जनपद में जिला विद्यालय निरीक्षक तथा मंडल में संयुक्त शिक्षा निदेशक उत्तरदायी होंगे.
- सम्पूर्ण व्यवस्था का पालन कराने के लिए शिक्षा निदेशक माध्यमिक द्वारा किसी वरिष्ठ एवं भिज्ञ अधिकारी को नोडल अधिकारी नामित किया जाए.