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.अब निजी और सरकारी चिकित्सक हडताल नहीं कर सकेंगे। आए दिन देश में किसी न किसी जगह डॉक्टरों की हडताल और इलाज न मिलने से हो रही मरीजों की मौत पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त निर्देश दिए हैं। एनजीओ पीपुल पफॉर बेटर टीटमेंट के डॉ कुनाल शाह ने डॉक्टरों की हडताल से मरीजों की मौत होने के मामले में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। इस पर सुप्रीम कोर्ट के सख्त रुख के बाद डॉक्टरों की गवर्निंग बॉडी मेडिकल काउंसिल आॅपफ इंडिया एमसीआई ने निजी और सरकारी अस्पतालों के डॉक्टरों के हडताल पर जाने पर उनका पंजीकरण निरस्त करने का नोटिस जारी किया है। इसके बाद से डॉक्टरों मे खलबली मची हुई है। डॉक्टरों की संस्था इंडियन मेडिकल एसोसिएशन आईएमए इसके विरोध की रणनीति बना रही है। आक्रोशित डॉक्टरों का कहना है कि इस तरह के आदेशों के बाद डॉक्टरों पर हमले तेज हो जाएंगे। नेता, प्रशासन, पुलिस और गुुंडा डॉक्टरों के साथ मारपीट करेंगे और उनसे चौथ वसूलने लगेंगे।
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