आगरालीक्स.. आगरा में कल रात 10 बजे से नाइट कर्फ्यू लग जाएगा। क्या होंगी पाबंदी, रात में रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड से घर जाने वालों के लिए नियम,
अमर उजाला की रिपोर्ट के अनुसार आगरा में शनिवार रात 10 बजे से नाइट कर्फ्यू लग जाएगा। यह नाइट कर्फ्यू हर रोज रात 10 बजे से सुबह छह बजे तक रहेगा। नाइट कर्फ्यू में नौ बजे के बाद बाजार बंद होंगे लगेंगे और रात 10 बजे के बाद लोगों से घर पर रहने के लिए कहा जाएगा। रात 10 से सुबह छह बजे तक लोग घर से बाहर नहीं निकल सकेंगे, घर से बाहर निकलने पर रोक रहेगी। नाइट कर्फ्यू की कार्ययोजना को जिला प्रशासन, पुलिस के साथ मिलकर शुक्रवार को निर्धारित करेगा।
चौराहों पर होगी बैरीकेटिंग
नाइट कर्फ्यू के लिए शहर के चौराहों पर बैरीकेटिंग की जाएगी। रात 10 बजे के बाद पुलिस लोगों से पूछेगी कि बाहर क्यों निकल रहे हैं। हर चौराहे पर चेकिंग की जाएगी। पुलिस की टीमें गश्त करेंगी। जगह जगह बैरियर लगाए जाएंगे। रात 10 बजे के बाद सख्ती कर दी जाएगी।
घर से बाहर निकलने पर 500 रुपये जुर्माना
नाइट कर्फ्यू के दौरान घर से बाहर निकलने पर 500 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। इसका सख्ती से पालन कराया जाएगा। इसकी व्यवस्था कर दी गई है। कोई व्यक्ति बाहर नहीं निकल सकेगा। पुलिस सख्ती भी करेगी।
रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड से घर आ जा सकेंगे
ऐसे में जो लोग बाहर से आगरा अपने घर आ रहे हैं, वे रात में रेलवे स्टेशन और बस से उतरते हैं तो टिकट दिखाकर घर आ जा सकेंगे, जिन्हें रात में बाहर जाना है वे भी आ जा सकेंगे।
ये सेवाएं रहेंगी चालू
नाइट कर्फ्यू में आवश्यक सेवाएं चालू रहेंगी
बीमारी लोग अस्पताल आ जा सकेंगे
पेट्रोल पंप दवाई की दुकानें खुली रहेंगी
आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति हो सकेगी
माल वाहक गाडियों का आवागमन प्रभावित नहीं होगा
नाइट कर्फ्यू के लिए यह हैं मानक
यूपी में नाइट कर्फ्यू के लिए मानक बनाए गए हैं, इसके तहत जिस शहर में 500 से अधिक सक्रिय केस पहुंचे या कोरोना के 100 नए केस 24 घंटे में आते हैं, वहां नाइट कर्फ्यू लगाया जाए। अभी तक लखनउ सहित आठ शहरों में नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है।