आगरालीक्स…आगरा में मॉडिफाइड साइलेंसर लगी तीन बाइकों पर कार्रवाई. मॉडिफाइड साइलेंस और प्रेशर होर्न बेचने वाले दुकानदारों और लगाने वाले 4 वर्कशॉप संचालकों को दी चेतावनी…
आगरा में बुलेट सहित अन्य बाइकों पर मॉडिफाइल साइलसेंसर या प्रेशर हॉर्न लगवाने वालों पर एक्शन लिया गया है. प्रशासन की ओर से आज शनिवार को चार वर्कशॉप का निरीक्षण भी किया गया, जहां मॉडिफाइड साइलेंस अवैध रूप से लगाए जा रहे थे. तीन बाइकों पर कार्रवाई की गई और वर्कशॉप संचालकों को चेतावनी दी कि ऐसे अवैध काम तत्काल बंद करें अन्यथा उनके विरूद्ध नियमतः कार्यवाही की जायेगी. आम लोगों से भी अपील की गई कि वे अपने वाहनों में किसी भी प्रकार के मोडिफाइड साइलेंसर या प्रेशर हॉर्न का प्रयोग न करें, प्रयोग करते पाये जाने पर ऐसे वाहनों के विरूद्ध रू0 10,000/- के चालान के साथ-साथ ड्राइविंग लाइसेंस निलम्बन एवं पंजीयन निलम्बन की कार्यवाही भी की जाएगी. वहीं मोडिफाइड साइलेंसर, प्रेशर हॉर्न अथवा हूटर की बिक्री एवं लगाने वाले मोटर गैराज / वर्कशॉप के खिलाफ रू0 1,00,000/- (एक लाख रूपये) का जुर्माना लगाया जाएगा.छह महीने की मिल सकती है सजा
प्रशासन ने सूचना दी कि जिन वाहन स्वामियों द्वारा अपने मोटरयान में अनधिकृत अल्ट्रेशन करते हुए ऐसा परिवर्तन किया जाता है, तो उनके विरूद्ध मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 182ए (4) के अन्तर्गत विधिक कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी. 182ए (4) के तहत सम्बन्धित वाहन स्वामी को ऐसी अविध के कारावास से जो छः माह तक की हो सकेगी, अथवा ऐसे प्रत्येक परिवर्तन के लिए पाँच हजार रुपये तक के जुर्माने से अथवा दोनों से दण्डित किया जा सकता हैं. जो कोई व्यक्ति किसी सार्वजनिक स्थान में ऐसा मोटर यान चलाएगा, अथवा चलाने देगा जिससे सड़क सुरक्षा, शोर नियत्रंण एवं वायु प्रदूषण के सम्बन्ध में विहित मानकों का उलंघन होता हैं, उनके विरूद्ध मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 190 (2) के अन्र्तगत विधिक कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी. धारा 190 (2) के तहत सम्बन्धित व्यक्ति प्रथम अपराध के लिए तीन माह तक के कारावास अथवा दस हजार रूपये तक के जुर्माने अथवा दोनों से दंडनीय होगा और तीन माह की अविध के लिए अनुज्ञप्ति (लाइसेंस) धारण करने हेतु निरर्हित हो जाएगा.
इसके साथ ही स्पष्ट किया कि जो वाहन चला रहा है या चलवा रहा है, वह व्यक्ति उक्त जुर्माने का दायी होने के साथ-साथ उसका ड्राइविंग लाइसेंस तीन माह के लिये अयोग्य (disqualified) कर दिया जायेगा. जिन वाहनों में मोडिफाइड साइलेंसर / ध्वनि प्रदूषण उत्पन्न करने वाले उपकरण लगे पाए जाते है तथा जिनका चालान किया गया है, उनके विरूद्ध मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 53 (1) के अन्तर्गत पंजीयन प्रमाण पत्र के निलम्बन की कार्यवाही प्राथमिकता के अधार पर सुनिश्चित की जायेगी.