आगरालीक्स…आगरा के डीएम ने की अपील—मतदाता सूची में नहीं है नाम तो बूथ पर जाकर फार्म 6 जरूर भरें. दो मतदान केंद्र का भी किया निरीक्षण
जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी अरविंद मल्लप्पा बंगारी ने रविवार को भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार विशेष प्रगाण पुनरीक्षण के अंतर्गत विधानसभा 90-आगरा ग्रामीण बमरौली कटारा में मतदान केंद्र 431,432 सहित विभिन्न बूथों की व्यवस्थाओं का निरीक्षण/सत्यापन किया। उन्होंने मतदाताओं से डिक्लरेशन सहित फॉर्म-6 भरकर मतदाता सूची में अपना नाम शामिल करने की अपील की।
रविवार को एक बार फिर से समस्त बूथ लेवल अधिकारियों (बीएलओ) द्वारा अपने मतदेय स्थलों (बूथों) पर उपस्थिति रह कर सुबह 10ः30 बजे से शाम 4ः00 तक प्रकाशित आलेख्य मतदाता सूची/ड्राफ्ट रोल को पढ़कर सुनाया गया। ऐसे मतदाता जो मृतक, अनुपस्थित, दोहरी प्रविष्टि, स्थानांतरित, गणना प्रपत्र हस्ताक्षर कर बीएलओ को वापस न देने के कारण आलेख्य मतदाता सूची/ड्राफ्ट रोल में शामिल नहीं किए गए हैं, उनके नाम भी पढ़कर सुनाए गए।
जिलाधिकारी ने सभी मतदाताओं से अपील करते हुए कहा कि अपने बूथ पर जाकर 06 जनवरी को प्रकाशित आलेख्य मतदाता सूची में अपना नाम अवश्य जांच लें। यदि आपका नाम आलेख्य मतदाता सूची में न हो तो घोषणा पत्र के साथ फॉर्म 6 भरकर अपने बीएलओ को उपलब्ध करा दें अथवा ECINET या voters.eci.gov.in पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन भी कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि आलेख्य मतदाता सूची में अंकित अपनी प्रविष्टि में किसी भी त्रुटि को सुधारने के लिए फॉर्म 8 भरे। मतदाता किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 1950 पर भी संपर्क कर सकते है। उन्होंने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग की मंशा है कि किसी भी पात्र मतदाता का नाम मतदाता सूची से हटने न पाए। लोकतंत्र की मजबूती के लिए सभी मतदाताओं की भागीदारी सुनिश्चित होनी चाहिए।
उन्होंने कहा कि विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत विशेष अभियान की तिथियां 31 जनवरी, 1 फरवरी को विशेष अभियान की तिथियों में सभी बूथ लेविल अधिकारी अपने-अपने बूथों पर मतदाता सूची के साथ उपस्थित रहेंगे। विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत जनपद के सभी विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों में विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण के दृष्टिगत आयोग द्वारा तीन विशेष अभियान की तिथियां निर्धारित की गयी हैं।
निर्वाचक नामावली में यदि कोई त्रुटि परिलक्षित हो रही है तो उस त्रुटि को दूर करने हेतु आवश्यक सुधारात्मक कार्यवाही की जायेगी तथा 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले सभी अर्ह मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में सम्मिलित किये जाने की कार्यवाही की जायेगी तथा फार्म-6 प्राप्त किये जायेंगे। उन्होंने बताया कि जो मतदाता स्थाई रूप से अन्यत्र चले गए हैं, जिनकी मृत्यु हो गई है का फार्म-7 भरा जाएगा एवं जो मतदाता किसी प्रकार का संशोधन कराना चाहते है यह फार्म-8 भरकर साक्ष्य सहित सम्बन्धित मतदेय स्थल अथवा तहसील स्थित मतदाता पंजीकरण केन्द्र पर जमा कर सकते हैं।