आगरालीक्स…आगरा में बार—बार यातायात नियमों का पालन न करना पड़ेगा भारी. 45 दिन में भरना ही होगा चालान…5 बार में लाइसेंस हो सकता है कैंसिल
आगरा में यातायात नियमों के पालन केे लिए सख्ती बरती जा रही है. एक ओर जहां सीसीटीवी कैमरे से चालान किए जा रहे हैं तो वहीं जगह—जगह चेकिंग भी की जा रही है, लेकिन कई लोग ऐसे हैं जो कि यातायात के नियमों का पालन नहीं करते हैं और बार—बार नियमों का उल्लंघन करते हैं. सड़कों पर अनुशासन और हादसेां पर अंकुश लगाने के लिए यातायात नियमों को और सख्त बनाने को केंद्र सरकार ने केंद्रीय मोटर वाहन यान नियमावली 1989 में महत्वपूर्ण संशोधन किया है. केंद्रीय मोटर यान नियम 2026 के तहत अब चालान के भुगतान की सीमा तय की गई है.45 दिन में जमा करना होगा चालान
सरकार ने नियम 22 में नया खंड जोड़ते हुए प्रावधान किया है कि एक जनवरी 2026 से एक वर्ष की अवधि में यदि कोई चालक पांच या उससे अधिक बार यातायात नियमों का उल्लंघन करता है तो इसे गंभीर श्रेणी में माना जाएगा और डीएल निरस्त कर दिया जाएगा.