आगरालीक्स…Agra News: आगरा में अब एक रुपये के टोकन से आवासीय और व्यावसायिक निर्माण के लिए मकान के साथ दुकान का नक्शा पास करा सकेंगे। आवेदन भी आनलाइन करना होगा। ( Agra News: 100 square Meter residential & 30 square Meter Commercial Plot map pass with Rs One rupee token#Agra)
प्रदेश भर में लागू किए गए नए भवन निर्माण उपनिधि को 29 जुलाई को एडीए बोर्ड की बैठक में रखकर पास किया जाएगा। इसके बाद आगरा विकास प्राधिकरण द्वारा स्वप्रमाणित नक्शा स्वीकृति दी जाएगी। यह सुविधा 100 वर्ग मीटर तक के आवासीय भूखंड और 30 वर्ग मीटर तक के व्यावसायिक भूखंड के लिए दी जाएगी।
आनलाइन आवेदन, टोकन राशि जमा करते ही नक्शा स्वीकृत
नई भवन निर्माण के तहत निर्माणकर्ता या भवन स्वामी को महायोजना में भूखंड का भू उपयोग, सड़क चौड़ाई, भूमि पर स्वामित्व, भूखंड का आकार एवं स्व प्रमाणित करना होगा, निर्धारित प्रारूप में स्वघोषणा व शपथपत्र के साथ पंजीकरण के लिए एक रुपये टोकन राशि आनलाइन जमा करनी होगी। टोकन राशि जमा करने के बाद स्वत नक्शा स्वीकृत हो जाएगा। स्वप्रमाणन की प्रमाणिकता और उसका पालन करने की जिम्मेदारी पूरी तरह से आवेदक की होगी।
100 मीटर से ज्यादा के भूखंडों के लिए पूर्व की तरह व्यवस्था
100 वर्ग मीटर से ज्यादा के भूखंड के लिए पूर्व की तरह ही व्यवस्था होगी। भूखंड का नक्शा एडीए द्वारा स्वीकृत किया जाएगा। इसके लिए 15 विभागों से एनओसी लेनी होगी लेकिन आवेदन करने के 30 दिन के अंदर मानक पूरे होने पर नक्शा स्वीकृत कर दिया जाएगा।