Agra News: All 10 accused acquitted for lack of evidence in Saraf’s murder case in Agra…#agranews
आगरालीक्स…आगरा के कमला नगर में हुई सराफ की गोली मारकर हत्या के मामले में भाई सहित सभी दस आरोपी बरी…
आगरा के कमला नगर में वर्ष 2017 में हुई सराफ की हत्या के मामले में कोर्ट ने साक्ष्य के अभाव में मृतक के भाई सहित सभी दस आरोपियों को बरी कर दिया है. पुष् साक्ष्य के अभाव में अपर जिला जल रनवीर सिंह ने सभी को बरी करने के आदेश दिए.
ये है मामला
मामला 19 मार्च 2017 का है. ली पायल के प्रोपराइटर किनारी बाजार के चौबीजी फाटक स्थित अपने प्रतिष्ठान को बंद कर अपने नौकर युगल के साथ कमला नगर स्थित अपने आवास पर आ रहे थे कि रात करीब साढ़े 8 बजे यूनियन बैंक कमला नगर के पास अज्ञात बदमाशों ने उनकी गोली मारकर हत्या कर दी. सर्राफ रामकुमार की हत्या में उनके भाई राजकुमार अग्रवाल द्वारा अज्ञात बदमाशों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया था. थाना न्यू आगरा पुलिस ने जांच के बाद मृतक के भाई हरीश अग्रवाल उर्फ सोनू, गौरव उर्फ कल्लू पुत्र सतीशचन्द्र गुप्ता, विंकल छावड़ा पुत्र सुरेंद्र सिंह, मुरारीलाल पुत्र नोरंगी, प्रभात यादव पुत्र विजय सिंह, मिथुन पुत्र भींतराज सिंह, रिंकू उर्फ जितेंद्र उर्फ शहंशाह पुत्र राममोहन सिंह, भूरी सिंह उर्फ भूरा पुत्र छोटेलाल यादव, अंशुल गुप्ता पुत्र जगदीश गुप्ता और बंटू यादव पुत्र भोले उर्फ मुन्नीलाल यादव के खिलाफ आरेाप पत्र कोर्ट में पेश किया.
इस मामले की पुष्टि के लिए अभियोजन पक्ष ने 14 गवाओं को अदालत में पेश किया लेकिन पुष्ट साक्ष्य के अभाव एवं बचाव पक्ष के अधिवक्ता डॉ. हरिदत्त शर्मा, संजीव अग्रवाल और सुशील अग्रवाल के तर्क पर अपर जिला जज रनवीर सिंह ने संदेह का लाभ प्रदान कर सभी आरोपियों को बरी करने के आदेश दिए.