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Agra News: Animal feeders took out a foot march in Agra against the orders of the Supreme Court…#agranews

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आगरालीक्स…कुत्तों के साथ क्रूरता, मारपीट और अमानवीय व्यवहार के खिलाफ आगरा में एनिमल फीडर्स ने निकाला पैदल मार्च. हाथों में तख्ती और पोस्टर्स के जरिए की सुप्रीम कोर्ट के आदेश के निंदा..देखें वीडियो

एनिमल फीडर ग्रुप विनी वॉइस वॉइसलेस द्वारा दिल्ली स्ट्रे डॉग्स को पाउंड में भेजने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के विरुद्ध रविवार शाम राजा मंडी चौराहे से भगवान टॉकीज चौराहे तक रैली के रूप में पैदल मार्च किया गया। इस रैली में आगरा के सैकड़ों एनिमल फीडर्स हाथों में नारे व मार्मिक अपील लिखी तख्तियाँ व पोस्टर्स लेकर चल रहे थे। इन पर लिखा था.. हम सुप्रीम कोर्ट के आदेश की निंदा करते हैं… डॉग पाउंड = लाइफ एंड.. इस दौरान पशु क्रूरता बंद करो, काला कानून वापस लो, वी वांट जस्टिस, आवारा नहीं हमारा है, जानवर हमसे करें पुकार.. बंद करो ये अत्याचार.. जैसे नारों से महात्मा गांधी मार्ग रह रहकर गूँजता रहा।

पीपल फॉर एनिमल्स दयालबाग की ओनर डॉ. सुरत प्रसाद ने मुख्य अतिथि के रूप में सहभागिता करते हुए पशुओं के प्रति प्रेम और करुणा के साथ बर्ताव करने का संदेश दिया। कार्यक्रम संयोजक, पेटा इंडिया और पीएफए आगरा की सदस्य विनीता शर्मा ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश और पशु क्रूरता के खिलाफ सड़कों पर उतरकर प्रदेश में यह पहला विरोध प्रदर्शन है। कुत्तों के साथ क्रूरता, मारपीट और मानवीय व्यवहार बंद होना चाहिए। पशुओं के अधिकार, गरिमा और जीवन की रक्षा करना सबकी नैतिक जिम्मेदारी है। यह आदेश न केवल पशुओं के प्रति संवेदना और मानवीय मूल्यों के खिलाफ है, बल्कि भारत के संविधान और एनिमल बर्थ कंट्रोल (ABC) रूल्स 2023 की भावना का भी उल्लंघन करता है। इस दौरान नीलम चतुर्वेदी और डॉ. रजनी भारती सहित कई लोग उपस्थित रहे।

ABC Rules 2023 के अनुसार स्ट्रे डॉग्स के कानूनी अधिकार:

  • स्थायी क्षेत्राधिकार: प्रत्येक स्ट्रे डॉग को अपने पकड़े जाने वाले क्षेत्र में ही नसबंदी एवं टीकाकरण के बाद वापस छोड़ने का अधिकार है।
  • अवैध रिलोकेशन पर रोक: किसी भी परिस्थिति में स्ट्रे डॉग्स को उनके मूल क्षेत्र से स्थायी रूप से हटाना अवैध है, सिवाय उनके जीवन को तत्काल खतरा होने की स्थिति में।
  • मानवीय व्यवहार: किसी भी ABC प्रक्रिया या पकड़ने के दौरान कुत्तों के साथ क्रूरता, मारपीट या अमानवीय व्यवहार कानूनन दंडनीय है।
  • PRC अनिवार्यता: किसी भी नगर निकाय या NGO द्वारा चलाए जा रहे ABC केंद्र के पास Project Recognition Certificate होना आवश्यक है।
  • स्वास्थ्य और देखभाल: पकड़े गए सभी कुत्तों को ABC प्रक्रिया के दौरान पर्याप्त भोजन, पानी, चिकित्सा सुविधा और सुरक्षित वातावरण देने का अधिकार है।
  • निगरानी एवं शिकायत निवारण: प्रत्येक ABC सेंटर में Monitoring Committee होनी चाहिए, और जनता को शिकायत करने का अधिकार है।

ये की गईं माँगें

  • MCD का दायित्व: MCD को ABC 2023 के तहत गरिमा के साथ कार्यक्रम चलाना चाहिए।
  • PRC अनिवार्यता: प्रत्येक ABC सेंटर के लिए PRC अनिवार्य किया जाए, ताकि यह तयशुदा सिस्टम और प्रोटोकॉल के तहत चले। बिना PRC के ABC शेल्टर चलाना सीधा-सीधा कानून का उल्लंघन है।
  • जन-जागरूकता अभियान: इंसान और जानवरों के बीच संतुलित सह-अस्तित्व के लिए जन-जागरूकता आवश्यक है।
  • RWA पर कार्यवाही: कोई भी RWA यदि कुत्तों का अवैध रिलोकेशन करती है, तो उसके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई हो, और MCD इस पर कानूनी कार्रवाई करे।
  • जीवन का सम्मान: MCD को हर जीव के जीवन की कीमत समझनी चाहिए और निर्णय उसी आधार पर लेने चाहिए।
  • VVIP मूवमेंट के दौरान रिलोकेशन रोकें: VVIP मूवमेंट के बहाने स्ट्रे डॉग्स को न हटाया जाए।
  • रिलोकेशन और डॉग बाइट्स: अवैध रिलोकेशन डॉग बाइट्स बढ़ाने का मुख्य कारण है, इसे रोका जाए।
  • नसबंदी और टीकाकरण: PRC प्राप्त ABC शेल्टर में ही उचित नसबंदी और टीकाकरण की व्यवस्था हो।
  • सख्त मॉनिटरिंग: सभी ABC सेंटर्स की नियमित मॉनिटरिंग और ऑडिट किया जाए।
Written by
Agraleaks Team

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