Agra News: Court did not give relief to SP Singh Baghel in six year old case…#agranews
आगरालीक्स…आगरा के सांसद और केंद्रीय न्याय राज्यमंत्री को कोर्ट ने नहीं दी राहत. 6 साल पुराने मामले में आरोप होंगे तय…
आगरा के थाना एत्मादपुर में बिना अनुमति सभा करने के मामले में आगरा सांसद एवं केंद्रीय विधि एवं न्याय राज्यमंत्री एसपी सिंह बघेल को कोर्ट से राहत नहीं मिली है. स्पेशल मजिस्ट्रेट (एमपी—एमएलए) अर्जुन की कोर्ट ने केंद्रीय राज्यमंत्री के खिलाफ आरोप तय करने के लिए 28 मई की तिथि नियत की है. उनकी ओर से मुकदमे में उन्मोचित करने संबंधी प्रार्थनापत्र को कोर्ट ने खारिज कर दिया.
2016 का है मामला
मामला वर्ष 2016 का है. थाना एत्मादपुर में मुसलिम खां और अन्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था. इस मामले में गिरफ्तारी की मांग को लेकर एसपी सिंह बघेल ने पांच अप्रैल 2016 को ऐलान किया कि 8 अप्रैल 2016 को पंचायत की जाएी और आरोपी नहीं पकड़े जाते तो 11 अप्रैल् 2016 को धरना दिया जाएगा. उन्होंने धरना प्रदर्शन किया जबकि क्षेत्र में धारा 144 लागू थे. सभा के लिए अनुमति नहीं ली. आरोप है कि बिना अनुमति के धरना प्रदर्शन कर भड़काऊ भाषण दिया गया. मामले में तत्कालीन थानाध्यक्ष एत्मादपुर ने एसपी सिंह बघेल सहित अन्य के खिलाफ धारा 144 का उल्लंघन करने पर धारा 188 के तहत मुकदमा दर्ज किया था.