आगरालीक्स…आगरा में 25 हजार के इनामी पूर्व मंत्री के नाती दिव्यांश चौधरी को नहीं मिली राहत. हाईकोर्ट ने फटकार लगाकर फिर खारिज की याचिका. 21 दिन में करना हैं सरेंडर
पूर्व मंत्री चौधरी उदयभान सिंह के नाती और 25 हजार के इनामी दिव्यांश चौधरी को हाई कोर्ट से फिर राहत नहीं मिली है. आरोपी दिव्यांश चौधरी की ओर से जानलेवा हमले की धारा को हटाने के लिए एक नई याचिका हाईकोर्ट में दायर की गई थी. इस याचिका पर हाईकोर्ट ने फटकार लगाते हुए याचिका को खारिज कर दिया.
इस याचिका से पहले आरोपी की ओर से अग्रिम जमानत याचिका प्रस्तुत की गई थी जिसे हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया था और तीन सप्ताह यानी 21 दिन में निचली अदालत में समर्पण करने का आदेश दिया था. अभी तक आरोपी द्वारा समर्पण नहीं किया गया है. बता दें कि पूर्व मंत्री के नाती दिव्यांश चौधरी पर कारोबारी और उनकी बेटी को 15 अप्रैल को कार से कुचलकर जान से मारने के प्रयास में शाहगंज थाने में मुकदमा दर्ज किया गया था. जानलेवा हमले और धमकी देने में आरोपी दिव्यांश चौधरी गायब है और पुलिस ने 25 हजार रुपये का इनाम भी घोषित कर रखा है.