आगरालीक्स ….आगरा में 80 हजार से खरीदा ई स्कूटर एक बार चार्ज करने पर 100 किलोमीटर चलने का दावा किया लेकिन 40 किलोमीटर ही चला। उपभोक्ता फोरम ने 45 दिन में ई स्कूटर की कमियां दूर करने, इस अवधि में कमियों को दूर ना करने पर 80 हजार रुपये ग्राहक को वापस करने के आदेश दिए हैं।
मलपुरा के गांव बरारा के रहने वाले गोविंद प्रसाद शर्मा ने दो नवंबर 2021 को 80 हजार रुपये से राजपूत मोटर्स मुल्ला की प्याउ से ई स्कूटर खरीदा था। गोविंद प्रसाद शर्मा के अनुसार, ई स्कूटर की तीन वर्श की वारंटी के साथ एक बार चार्ज करने में एक सवारी पर स्कूटर के लिए 100 किलोमीटर तक चलने का दावा किया था। गोविंद प्रसाद ने जब स्कूटर को चलाया तो 40 किलोमीटर चलने के बाद ई स्कूटर बंद हो गया। आरोप है कि सड़क पर चलाते समय ई स्कूटर कंपन्न भी करता है। गोविंद प्रसाद ने कंपनी में शिकायत की तो उसने 10 दिन तक ई स्कूटर चलाकर देखने को कहा। मगर, ई स्कूटर की कमियां दूर नहीं हुई।
45 दिन में स्कूटर ठीक करने के आदेश
इस मामले में जुलाई 2022 में उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग प्रथम में परिवाद दायर किया गया था। इस मामले में नोटिस दिए गए। इसके बाद भी जवाब नहीं दिया। आयोग के अध्यक्ष सर्वेश कुमार और सदस्य डा. अरुण कुमार ने 45 दिन में कंपनी को ई स्कूटर की कमियां दूर करने के आदेश दिए हैं।