Agra News: Fine of Rs 10 lakh on three companies for digging roads without permission, FIR also ordered…#agranews
आगरालीक्स…आगरा की सड़कें बदहाल. कंपनियां सड़क खोदती हैं और फिर मिट्टी डालकर उसे यूं ही छोड़ देती हैं. तीन कंपनियों पर 10 लाख का जुर्माना…एफआईआर के भी आदेश
आगरा में सड़कों की हालत किसी से छुपी नहीं है. जरा सी लाइन डालने के लिए कंपनियों द्वारा सड़कों को खोद दिया जाता है और फिर बाद में मिट्टी डालकर सड़क को उसी हालत में छोड़ दिया जाता हे. ऐसी कंपनियों पर अब आगरा नगर निगम की ओर से 10 लाख करीब का जुर्माना लगाया गया है. नगर निगम का मानना है कि गैस व टेलीफोन संबंधी काम कर रही विभिन्न कंपनियों शहर के विकास कार्यों को बट्टा लगा रही हैं. बिना अनुमति के सड़कों को खोद दिया जाता है, जिसके कारण बरसात के मौसम में लोगों के लिए परेशानी बन जाती हैं. इसे नगर निगम ने गंभीरता से लिया है.
भारतीय एयरटेल पर पांच लाख का जुर्माना
नगर आयुक्त अंकित खंडेलवाल ने बताया कि बिना अनुमति रोड कटिंग करने पर भारती एयरटेल लिमिटेड पर पांच लाख का जुर्माना लगाया गया है. नगर आयुक्त ने संबंधित थाने में कार्यदायी संस्था के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कराने के निर्देश दिए हैं. भारतीय एयरटेल की ओर से हरीपर्वत जोन के अंतर्गत सराय वेगा में सामुदायिक भवन के साथ लाइन डालने के लिए रोड की कटिंग की जा रही है.
ग्रीन गैस पर 3.94 लाख का जुर्माना
वहीं ग्रीन गैस लिमिटेड पर भी 3.94 लाख का जुर्माना लगाया गया है. सहायक अभियंता सोमेश कुमार को को जानकारी मिली थी कि ग्रीन गैस लिमिटेड के कर्मचारी गैस पाइप लाइन डालने के लिए लोहामंडी क्षेत्र स्थित मालवीय कुंज में रोड को खोद रहे हैं. मौके पर जब कर्मचारियों से नगर निगम की परमीशन मांगी गई तो वे नहीं दिखा पाये. इस पर सहायक अभियंता ने अपनी रिपोर्ट नगरायुक्त को भेजी थी. इस पर उन्होंने ग्रीन गैस लिमिटेड पर पैनाल्टी लगाने के आदेश दिये हैं.
टोरंट पावर ने भी खोदी रोड, एक लाख जुर्माना
वार्ड संख्या 53 ट्रांसयमुना कालोनी फेस-1 में आवास विकास मार्केट के सामने रायल पब्लिक स्कूल चौराहे से सी ब्लाक जाने वाले मार्ग पर टोरंट पावर लिमिटेड बिजली की केबिल डाल रहा था. इसके लिए नगर निगम से किसी प्रकार की अनुमति नहीं ली गई थी.रोड कटिंग के बाद रेस्टोरेशन का काम भी मानक अनुरुप नहीं किया गया है. स्थल पर गड्ढों को खुला छोड़ दिया गया है. गड्ढा खोदते समय कार्य स्थल पर बेरीकेडिंग या साइन बोर्ड का भी उपयोग नहीं किया गया है. अवर अभियंता की आख्या पर नगरायुक्त ने टोरंट पावर पर एक लाख का जुर्माना लगाया है.